दिल्ली: शरजील इमाम के खिलाफ चार्जशीट पर कोर्ट ने लिया संज्ञान, 1 सितंबर को पेशी

दिल्ली पुलिस ने अदालत को बताया कि उसने शरजील इमाम के खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा चलाने के लिए दिल्ली सरकार से मंजूरी मांगी है. हालांकि, अभी तक दिल्ली सरकार ने इसकी मंजूरी नहीं दी है.

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पुलिस की गिरफ्त में शरजील इमाम (फाइल फोटो- पीटीआई) पुलिस की गिरफ्त में शरजील इमाम (फाइल फोटो- पीटीआई)

अरविंद ओझा

  • नई दिल्ली,
  • 30 जुलाई 2020,
  • अपडेटेड 12:47 AM IST

  • शरजील पर राजद्रोह के केस चलाने की अब तक अनुमति नहीं
  • दिल्ली सरकार को देनी है राजद्रोह के केस चलाने की इजाजत

दिल्ली कोर्ट ने राजद्रोह के आरोपी शरजील इमाम के खिलाफ अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट (UAPA) के तहत दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लिया और उसे समन जारी किया है. साथ ही पुलिस से राजद्रोह पर संज्ञान के लिए दिल्ली सरकार की मंजूरी लेने को कहा है. शरजील इमाम अभी असम की जेल में बंद है और उसे कोरोना है.

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अदालत ने आरोपी शरजील इमाम को एक सितंबर को पेश करने का आदेश भी दिया है. हालांकि, शरजील इमाम खुद कोरोना पॉजिटिव है, जिसके चलते अगर शरजील इमाम अदालत नहीं आ पाया, तो वीडियो कांफ्रेंस के जरिए उसकी पेशी होगी.

वहीं, इस बीच दिल्ली पुलिस ने अदालत को बताया कि उसने शरजील इमाम के खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा चलाने के लिए दिल्ली सरकार से मंजूरी मांगी है. हालांकि, अभी तक दिल्ली सरकार ने इसकी मंजूरी नहीं दी है.

इससे पहले दिल्ली पुलिस ने अपनी चार्जशीट में कहा था कि शरजील इमाम जामिया यूनिवर्सिटी कैंपस के बाहर देश विरोधी बयानबाजी कर रहा था. शरजील इमाम ने नौजवानों को भड़काने का प्रयास किया था, जिसके बाद ही जामिया हिंसा हुई थी.

दिल्ली पुलिस ने अदालत को बताया था कि शरजील इमाम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के बाहर भी देश के टुकड़े करने की बात कर रहा था. शरजील इमाम के ऐसे कई वीडियो क्राइम ब्रांच को मिले थे. इन वीडियो की वॉयस और शरजील की वॉयस के सैंपल लिए गए थे, जो फॉरेंसिक जांच में मैच कर गए हैं.

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क्राइम ब्रांच ने अदालत से इजाजत लेने के बाद ही CFSL लैब में शरजील इमाम का वॉयस सैंपल लिया था. आरोपी शरजील इमाम के खिलाफ दिल्ली समेत कई राज्यों में राजद्रोह के मुकदमे दर्ज हैं.

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