पिछले दिनों बजट में इम्पोर्ट ड्यूटी घटाने के बाद सोने के भाव में बड़ी गिरावट आई थी, लेकिन इसके बाद अब सोना फिर 70 हजार के करीब पहुंच गया है. इस बीच सरकार ने सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की एक और किश्त का फाइनल रिडेम्पशन प्राइस अनाउंस कर दिया है. इसकी कीमत 6,938 रुपये प्रति ग्राम है. सरकार ने 29 जुलाई से 2 अगस्त की औसतन कीमत को ही रिडेंप्शन प्राइस तय किया है. सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की इस किश्त को 5 अगस्त 2016 को जारी किया गया था.
भारतीय रिजर्व बैंक ने इस किश्त के तहत 3,119 रुपये प्रति ग्राम की कीमत पर गोल्ड अगस्त 2016 में जारी किया था. ऐसे में देखा जाए तो SGB के तहत पैसा लगाने वाले निवेशकों को अच्छा रिटर्न मिला है. मैच्योरिटी पूरा होने तक इसने निवेशकों के गोल्ड पर दोगुना से ज्यादा का रिटर्न दिया है. कैलकुलेशन के मुताबिक, इस योजना ने 8 साल में 122 प्रतिशत का रिटर्न दिया है.
RBI के नियम के मुताबिक, कोई भी सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में निवेशक समय से पहले सोना बेचकर प्रॉफिट को भुना सकता है. ऐसे में आरबीआई की ओर से गोल्ड बॉन्ड का रिडेम्पशन प्राइस ऐलान के बाद, अगर कोई अभी SGB के तहत सोना बेचना चाहता है तो उसे 2.2 गुना पैसा मिलेगा. इस कारण किसी ने 1 लाख रुपये इस अवधि के दौरान Sovereign Gold Bond 2016 में लगाए होते तो उसे आज 2.22 लाख रुपये मिलते.
कितना मिलता है फिक्स ब्याज
इस स्कीम के तहत निवेशकों को 2.75 प्रतिशत का फिक्स रिटर्न दिया जाता है. ऐसे में देखा जाए तो कुल रिटर्न निवेशकों को आठ साल के दौरान 144 प्रतिशत का मिला है. यानी कि 12 प्रतिशत का सीएजीआर रहा है. रिडेप्शन डेट 5 अगस्त 2024 तय किया गया है.
SGB प्रीमैच्योर रिडेम्पशन कैसे करें?
SGB प्रीमैच्योर रिडेम्पशन के लिए निवेशक कूपन पेमेंट डेट से 30 दिन पहले बैंक/स्टॉक होल्डिंग कॉपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (SHCIL) ऑफिस/ पोस्ट ऑफिस/ एजेंट से संपर्क कर सकते हैं. रिक्वेस्ट एक्सेप्ट किए जाने के बाद दिए गए बैंक अकाउंट में पैसा भेजा जाएगा. प्रीमैच्योर पेमेंट और ब्याज का भुगतान 10 दिन के भीतर किया जाता है.
समय से पहले निकासी पर टैक्स
सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड रिटर्न को दो तरह से बांटा गया है. बॉन्ड परिपक्वता पर प्राप्त कैपिटल बेनिफिट और छमाही ब्याज आय. आरबीआई का कहना है कि बॉन्ड पर ब्याज आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के प्रावधानों के अनुसार टैक्स योग्य होगा. किसी व्यक्ति को SGB के रिडेम्पशन पर उत्पन्न होने वाले कैपिटल बेनिफिट टैक्स से छूट दी गई है. बॉन्ड के ट्रांसफर पर किसी भी व्यक्ति को होने वाले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर इंडेक्सेशन प्रॉफिट दिया जाएगा. इस बॉन्ड पर TDS लागू नहीं है.
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