आप बैंक में किसी जरूरी काम के लिए पहुंचें और बैंक कर्मचारी लंच टाइम कहकर आपको इंतजार कराए, या फिर बताए गए समय पर वो सीट पर ही न मिले, या कह दे कि बाद में आना. ऐसे मामलों में आपको परेशानी का सामना करना पड़ता है और इसकी वजह है कि आपको अपने अधिकार पता ही नहीं, जो भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI ने बैंक ग्राहकों को दिए हैं.
इनका इस्तेमाल करके कस्टमर के काम को ड्यूटी ऑवर्स में टालने वाले बैंक कर्मचारियों पर फटाफट एक्शन करना सकते हैं. आरबीआई ने बैंक ग्राहकों को कई अधिकार (Bank Customer Rights) दिए हैं, जिनसे ऐसे मामलों की शिकायत (Complaint) कर सकते हैं और कार्रवाई भी फटाफट करा सकते हैं.
परेशानी से बचाएगी ये जानकारी
बैंकों में इस तरह के मामले में ग्राहक को परेशानी इसी वजह से होती है, क्योंकि उन्हें उनके अधिकारों के बारे में पता ही नहीं होता. बता दें कि इस तरह काम के लिए टहलाने वाले कर्मचारी की आप तुरंत शिकायत कर सकते हैं और उसके ऊपर कार्रवाई करा सकते हैं. ग्राहकों के साथ बैंक का सही व्यवहार करना जरूरी है और ऐसा न होने पर ग्राहकों को इतना अधिकार है कि काम में बेवजह आनाकानी करने वाले कर्मचारी की शिकायत सीधे रिजर्व बैंक (RBI) तक पहुंचाई जा सकती है.
परेशानी होने पर उठाएं ये कदम
ज्यादातर ग्राहक बैंक कर्मचारियों के इस तरह के रवैये पर कुछ बोलने के बजाय यहां-वहा्ं अपना काम कराने के लिए भटकते रहते हैं या फिर शांत होकर घंटों तक इंतजार करते रहते हैं. ये सब होता है जानकारी के अभाव में, तो अगर आपके साथ ऐसा वाकया सामने आए, तो फिर आप उस कर्मचारी की शिकायत बैंकिंग लोकपाल (Banking Lokpal) से कर सकते हैं और समाधान पा सकते हैं.
इसके लिए आपको शांत होने के बजाय तुरंत कदम उठाना होगा. शांत होकर बैठें नहीं, बल्कि ऐसे बैंक कर्मी की काम करने में लेट लेट-लतीफी के लिए सबसे पहले आपको तुरंत उस बैंक के मैनेजर (Bank Manager) या नोडल ऑफिसर के पास जाकर शिकायत दर्ज करानी होगी.
अगर वहां पर समाधान नहीं मिले, तो बैंक ग्राहक अपनी शिकायत को ग्रीवेंस रिड्रेसल नंबर पर भी दर्ज करा सकते हैं. ग्राहकों की शिकायतों के निपटारे के लिए हर बैंक के ग्रीवेंस रिड्रेसल फोरम हैं और इनमें पहुंची शिकायत पर तत्काल कार्रवाई की जाती है. संबंधित बैंक का ग्रीवेंस रिड्रेसल नंबर (Grievance Redressal Number) लेकर उसपर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं. बैंक के टोलफ्री (Toll Free) नंबर पर कॉल करके या फिर बैंक के ऑनलाइन पोर्टल पर भी शिकायत (Online Complaint) दर्ज कराने की सुविधा मिलती है.
बैंकिंग लोकपाल से करें शिकायत
इन सभी तरीकों से भी आपकी समस्या का समाधान या संबंधित कर्मचारी पर कोई कार्रवाई न हो, तो हार मानकर न बैठें, तो सिर्फ इतने ही अधिकार बैंक ग्राहकों को नहीं दिए गए हैं, बल्कि और भी हैं. मतलब ऊपर बताए गए तरीकों से मामला न निपटने पर आप सीधे बैंकिंग लोकपाल (Banking Lokpal) के साथ अपनी समस्या शेयर कर सकते हैं. इसके लिए ऑनलाइन शिकायत भेजने की सुविधा मिलती है. आसान स्टेप में आप शिकायत दर्ज कराकर समाधान पा सकते हैं.
इसके लिए आप वेबसाइट https://cms.rbi.org.in पर लॉगिन करके होमपेज पर दिख रहे File A Complaint ऑप्शन पर क्लिक करें और दिशा-निर्देशों के मुताबिक अपनी शिकायत दर्ज कराएं. इसके अलावा आप ईमेल आईटी CRPC@rbi.org.in पर मेल भेजकर भी शिकायत को सीधे बैंकिंग लोकपाल तक पहुंचा सकते हैं. सिर्फ इतना ही नहीं, आरबीआई ने बैंक ग्राहकों की परेशानी और शिकायतों के समाधान के लिए टोल फ्री नंबर 14448 दिया है, जिस पर कॉल करके समाधान पाया जा सकता है.
आजतक बिजनेस डेस्क