ITR: इन 3 दिनों के भीतर कर लें फाइल, वरना लगेगा तगड़ा जुर्माना

इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आख‍िरी तारीख 31 अगस्त है. अगर आप ने इस तारीख तक अपना आईटीआर नहीं भरा, तो आप से 5 हजार रुपये की लेट पेमेंट फीस वसूली जा सकती है. ज्यादा देरी पर यह 10 हजार रुपये तक पहुंच सकती है.

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प्रतीकात्मक तस्वीर प्रतीकात्मक तस्वीर

विकास जोशी

  • नई दिल्ली,
  • 27 अगस्त 2018,
  • अपडेटेड 10:23 AM IST

अगर आपकी आय टैक्स देनदारी के दायरे में आती है, तो आपको इस महीने के आख‍िरी तीन दिनों के भीतर अपना आईटीआर भर लेना चाहिए. इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आाख‍िरी तारीख 31 अगस्त है. अगर आप ने इससे पहले आईटीआर नहीं भरा, तो आपको 1 हजार से लेकर 10 हजार रुपये तक का जुर्माना देना पड़ सकता है.

फाइल करने की आख‍िरी तारीख वैसे 31 जुलाई थी. लेक‍िन आय कर विभाग ने बाद में इसे बढ़ाकर 31 अगस्त कर दिया था. एक बार डेडलाइन बढ़ाए जाने के बाद फिर से इसे आगे ख‍िसकाए जाने की उम्मीद कम ही है.

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ऐसे में आपको समय रहते अपना फाइल कर लेना चाहिए. आय कर विभाग लगातार कह रहा है कि अगर आप ने समय पर अपना आईटीआर नहीं भरा, तो आप से लेट पेमेंट फीस वसूली जाएगी.

आईटीआर आप ऑनलाइन और ऑफलाइन, दोनों तरीके से भर सकते हैं. इसके लिए आपको इनकम टैक्स विभाग की ई फाइलिंग वेबसाइट पर जाना होगा. अगर आप वेतनभोगी हैं, तो आपको आईटीआर-1 फॉर्म भरना होगा. अगर आप खुद आईटीआर भरने में असमर्थ हैं, तो आप विशेषज्ञों की मदद ले सकते हैं.

आप ने तक आईटीआर नहीं भरा, तो आप पर इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 234F के तहत लेट फीस लगेगी. आप 31 अगस्त के बाद और 31 दिसंबर से पहले आईटीआर भर रहे हैं, तो आपको 5 हजार तक लेट फीस के तौर पर देने पड़ सकते हैं.

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वहीं, अगर आप इससे भी ज्यादा लेट करते हैं और के बाद अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं. ऐसे में आप से 10 हजार तक की लेट फीस वसूली जा सकती है. हालांकि अगर आपकी कुल आय 5 लाख रुपये से ज्यादा नहीं है, तो आप पर लगने वाली लेट फीस 1000 रुपये से ज्यादा नहीं होगी.

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