बीते 1 सितंबर से संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट के लागू होने के साथ ट्रैफिक नियमों में भी बदलाव हो गया है. ट्रैफिक के नए नियमों को तोड़ने वाले लोगों को अब पहले के मुकाबले भारी जुर्माना देना पड़ रहा है. नए नियम के मुताबिक जो लोग बिना ड्राइविंग लाइसेंस (DL) के बाइक या कार चला रहे हैं उन्हें 5 हजार रुपये का जुर्माना देना पड़ेगा.
इस पोर्टल के जरिए ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई की सुविधा मिलती है. यहां आप लर्नर और परमानेंट दोनों तरह के ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं. इसके साथ ही डॉक्युमेंट और फीस पेमेंट की प्रक्रिया भी इस वेबसाइट से पूरी की सकती है. हालांकि ड्राइविंग टेस्ट के लिए आपको RTO ऑफिस जाना होगा.आइए स्टेप बाई स्टेप जानते हैं लाइसेंस बनवाने की प्रक्रिया के बारे में...
लर्नर लाइसेंस के लिए ये है प्रोसेस
- सबसे पहले https://sarathi.parivahan.gov.in/sarathiservice4/stateSelection.do लिंक को क्लिक करें.
- इसके अगले स्टेप में आपको अपना राज्य सेलेक्ट करना होगा. उदाहरण के लिए अगर आप बिहार के रहने वाले हैं तो इसका चयन करना होगा.
- अगले स्टेप में नया पेज खुलेगा. यहां बाईं तरफ Apply Online का ऑप्शन मिलेगा.
- इस ऑप्शन को क्लिक करने पर ''न्यू लर्नर लाइसेंस'' को सेलेक्ट करना होगा.
- इस फॉर्म में नाम, फोन नंबर, जन्मतिथि आदि समेत सभी अनिवार्य डिटेल्स भरना होगा.
- फॉर्म में यह भी बताना होगा कि आपको कौन-सी गाड़ी चलाने के लिए लाइसेंस बनवाना है.
- सारी डिटेल्स भरने के बाद सबमिट करना होगा. इसके बाद एक एक्नॉलेजमेंट आएगा, जिसका आप प्रिंट ले सकते हैं.
- अब आपको होम पेज पर लौटकर ''अपलोड डॉक्युमेंट्स'' सेक्शन क्लिक करना होगा.
- यहां आप अपनी फोटो, सिग्नेचर और डॉक्युमेंट अपलोड कर सकते हैं.
- होमपेज पर ही फीस पेमेंट का सेक्शन क्लिक कर पेमेंट की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं.
- अब आपको ''इन्क्वायरी ऑन स्लॉट अवेलेबिलिटी'' क्लिक कर आरटीओ ऑफिस में ड्राइविंग टेस्ट के लिए तारीख का चयन करना होगा.
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अगले स्टेप में तय तारीख पर जाकर आपको टेस्ट देना होगा. टेस्ट पास करने
के बाद आपका लर्निंग डीएल 15 दिन के अंदर पोस्ट द्वारा आपके घर पर पहुंच
जाएगा.
- यहां बता दें कि होम पेज पर एप्लीकेशन स्टेटस सेक्शन उपलब्ध है. इसके जरिए आप अपने आवेदन की जानकारी ले सकते हैं.
- इसी तरह आवेदन को रद्द करने के लिए भी होम पेज पर ऑप्शन उपलब्ध है.
परमानेंट DL बनवाने के लिए क्या है प्रोसेस
लर्निंग लाइसेंस बनने की तारीख से एक महीने बाद आप परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं. इसके लिए आपको वो सभी प्रोसेस फॉलो करने हैं जो लर्निंग लाइसेंस के लिए किए जाते हैं. हालांकि अप्लाई ऑनलाइन सेक्शन में न्यू ड्राइविंग लाइसेंस सेलेक्ट कर आगे लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस का नंबर देना.