इंश्योरेंस पर GST को लेकर सरकार का बड़ा फैसला, हेल्थ-टर्म पॉलिसी पर अब '0' टैक्स

जीएसटी को लेकर बड़ा ऐलान हुआ है. 4 की जगह अब सिर्फ 2 टैक्‍स स्‍लैब ही रखे जाएंगे, जो 22 सितंबर से प्रभावी होंगे. वहीं हेल्‍थ और लाइफ इंश्‍योरेंस प्रीमियम भुगतान को जीएसटी दायरे से बाहर कर दिया गया है. इसपर अब कोई टैक्‍स नहीं लागू होगा.

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Union Finance Minister Nirmala Sitharaman (Photo: PTI) Union Finance Minister Nirmala Sitharaman (Photo: PTI)

आजतक बिजनेस डेस्क

  • नई दिल्‍ली,
  • 03 सितंबर 2025,
  • अपडेटेड 12:00 AM IST

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्‍यक्षता में हुई जीएसटी काउंसिल की बैठक में नेक्‍स्‍ट जनरेशन जीएसटी का ऐलान हो चुका है. नए  GST रिफॉर्म के तहत अब सिर्फ 2 स्‍लैब होंगे, जबकि पहले 4 स्‍लैब थे. अबसे सिर्फ 5% और 18% ही स्‍लैब रखे जाएंगे. यह बदलाव 22 सितंबर से लागू किया जाएगा. 

जीएसटी के तहत इस बड़े बदलाव के साथ ही तमाम वस्‍तुएं 22 सितंबर से सस्‍ती होने वाली हैं और कुछ चीजें महंगी भी होने वाली हैं. तंबाकू और उससे बने उत्‍पादों पर 40 फीसदी जीएसटी लागू होगा. साथ ही सुपर लग्‍जरी प्रोडक्‍ट्स और लग्‍जरी कारों पर भी 40 फीसदी जीएसटी लगाया जाएगा. इनपर कोई अलग से सेस नहीं लागू होगा. 

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वहीं 12 फीसदी टैक्‍स स्‍लैब के तहत आने वाले ज्‍यादातर प्रोडक्‍ट्स को 5 फीसदी की कैटेगरी में शामिल किया जाएगा. साथ ही 18 फीसदी के तहत आने वाली डेली यूज की कुछ चीजों के रेट घटाकर 5 फीसदी में किए जाएंगे. 

इंश्‍योरेंस प्रीमियम पर '0%' जीएसटी

इंश्‍योरेंस प्रीमियम के भुगतान को लेकर सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है. जीवन और स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर 18% जीएसटी को सीधे '0' फीसदी की कैटेगरी में डाल दिया गया है. यानी अब इसपर कोई जीएसटी नहीं देना होगा. यह 2017 में जीएसटी लागू होने के पहली बार इसमें कटौती की गई है. 

12 और 28 फीसदी टैक्‍स स्‍लैब हटाए गए
नए जीएसटी रिफॉर्म के तहत 12 और 28 फीसदी जीएसटी रेट को हटा दिया गया है. अब सिर्फ 2 स्‍लैब ही रखा गया है. 12 और 28 फीसदी टैक्‍स के तहत आने वाले उत्‍पादों को 5 फीसदी और 18 फीसदी टैक्‍स स्‍लैब में मर्ज किया जाएगा, जिससे डेली यूज से लेकर कुछ महंगे उत्‍पाद जैसे एसी, टीवी और फ्र‍िज आदि चीजें सस्‍ती हो जाएंगी. इन चीजों के दाम भी काफी कम हो जाएंगे. 

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छोटी कारों से एसी टीवी के दाम भी घटेंगे 

जीएसटी में नए बदलाव के साथ एसी और 32 इंच टीवी के दाम घट जाएंगे, क्‍योंकि इनको 28 फीसदी की कैटेगरी से हटाकर 18 फीसदी की कैटेगरी में डाला जाएगा. साथ ही 12 फीसदी टैक्‍स स्‍लैब में आने वाले कुछ उत्‍पाद जैसे घी, मक्खन, चीज, पनीर, छाता, ब्रांडेड कपड़े, जूते और चप्‍पल को 5 फीसदी की कैटेगरी में डाला जाएगा. 

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