इस राज्य में किसानों को बीज पर मिल रहा 50 प्रतिशत तक अनुदान, जानें आवेदन की प्रकिया

राजस्थान सरकार राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की तहत प्रमाणित बीजों पर 50 प्रतिशत तक का अनुदान दे रही है. राज्य सरकार की तरफ से दलहनी फसलें, गेहूं एवं धान, मक्का बाजरा, सोयाबीन, मूंगफली, तिल, अरण्डीस, सरसों जैसे तमाम फसलों के बीजों को लेकर सहायता प्रदान किया जा रहा है

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aajtak.in

  • नई दिल्ली,
  • 27 अगस्त 2021,
  • अपडेटेड 2:55 PM IST
  • प्रमाणित बीजों पर 50 प्रतिशत तक का अनुदान
  • पहले आओ पहले पाओ के आधार पर मिलेगा अनुदानित बीज

किसानों का रूझान खेती की तरफ बना रहे हैं, इसके लिए सरकार कई तरह की योजनाओं को समय-समय पर लॉन्च करती रहती है. कृषि यंत्रों से लेकर बीजों तक पर सरकारों की तरफ से अनुदान दिया जाता है. विशेषज्ञों का कहना है कि इससे न केवल फसल उत्पादन में 15 से 20 प्रतिशत की वृद्धि होती है. साथ ही किसानों का मुनाफा भी अच्छा खासा बढ़ जाता है.

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राजस्थान सरकार राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की तहत प्रमाणित बीजों पर 50 प्रतिशत तक का अनुदान दे रही है. राज्य सरकार की तरफ से दलहनी फसलें, गेहूं एवं धान, मक्का बाजरा, सोयाबीन, मूंगफली, तिल, सरसों जैसे तमाम फसलों के बीजों को लेकर सहायता प्रदान किया जा रहा है. अक्टूबर के प्रथम सप्ताह से रबी की फसलों पर बुआई शुरू होने वाली है. ऐसे में राज्य सरकार गेंहू के बीजों पर अनुदान दे रही है.

क्या है पात्रता 

>पहले आओ पहले पाओ के आधार पर मिलेगा अनुदानित बीज
>स्वपरागित फसल होने से तीन वर्ष में एक बार, परपरागित फसल हेतु दो वर्ष में एक बार और संकर किस्मों  के बीजों पर प्रति वर्ष अनुदान पर बीज प्राप्त किया जा सकता हैआवेदन प्रक्रिया

अनुदानित बीज प्राप्त करने की प्रकिया

अनुदानित दर पर प्रमाणित बीज प्राप्त करने के लिए किसान भाइयों को सबसे पहले अपने क्षेत्र के कृषि पर्यवेक्षक या सहायक कृषि अधिकारी कार्यालय में सम्पर्क करना पड़ेगा. जिसके बाद वह यहां से पात्रता के आधार पर अनुमति मिलने के बाद किसान भाई नजदीकी ग्राम सेवा, क्रय विक्रय सहकारी समिति, सार्वजनिक क्षेत्र की बीज संस्थातओं के अधिक़त निजी विक्रेताओं से अनुदानित दर बीज पर ले सकते है.

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अधिक जानकारी के लिए कहां संपर्क करें

अनुदानित बीजों के बारे में अधिक जानकारी के लिए किसान भाई राजस्थान सरकार के एग्रीकल्चर पोर्टल पर भी विजिट कर सकते हैं. इसके अलावा वे कृषि पर्यवेक्षक कार्यालय, सहायक कृषि अधिकारी कार्यालय या सहायक निदेशक कृषि कार्यालय पर भी संपर्क कर सकते हैं.


 

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