देश के अधिकतर राज्यों में धान की बुवाई अभी चल रही है या फिर हाल ही में समाप्त हुई है. बुवाई के तकरीबन 3 से 4 महीने के बाद ही धान की कटाई की जाती है. उसके बाद ही फसल की बिक्री की जाती है. हालांकि, इस बार उत्तर प्रदेश सरकार पहले से धान खरीद को लेकर तैयारियां करती दिख रही है. सरकार के नए दिशा-निर्देश के मुताबिक राज्य में 01 अक्टूबर से धान खरीद की जाएगी. इसके लिए कुल 4000 केंद्र बनाएं जाएंगे.
धान खरीद के लिए रजिस्ट्रेशन हो चुका शुरू
धान खरीद के लिए किसानों के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 1 जुलाई से शुरू कर दी गई है. प्रदेश में किसानों को धान बिक्री के लिए खाद एवं रसद विभाग की वेबसाइट fcs.up.gov.in अथवा विभाग के मोबाइल ऐप UP KISHAN MITRA पर रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा. प्रदेश के किसान 31 अगस्त तक विभाग की वेबसाइट और ऐप पर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं.
रजिस्ट्रेशन संबंधी कुछ जरूरी बातें
>किसान पंजीकरण में फसल (धान) हेतु उपयोग की जाने वाली सभी भूमियों का विवरण देना अनिवार्य है। इसके साथ अन्य फसल के रकबे को भी दर्ज करना होगा.
>भूमि विवरण के साथ खतौनी/खाता संख्या, प्लाट/खसरा संख्या, भूमि का रकबा (हेक्टेयर में) एवं फसल (धान/अन्य) का रकबा (हेक्टेयर में) भरना अनिवार्य है
>आधार कार्ड व राजस्व अभिलेखों का सही विवरण दर्ज करें
>नये किसान हेतु इसी पेज पर “नये किसान पंजीकरण हेतु यहाँ क्लिक करें” पर क्लिक कर ऑनलाईन आवेदन दर्ज कर लें.
रजिस्टर्ड किसानों की ही खरीदी जाएगी फसल
विभाग की ओर से जारी गाइडलाइन के अनुसार रजिस्टर्ड किसान से ही धान की खरीद की जाएगी. बिना रजिस्ट्रेशन के किसानों का अनाज नहीं खरीदा जाएगा. योगी सरकार ने सत्र 2023-24 में धान का समर्थन मूल्य 2183 रुपये प्रति क्विंटल वही ग्रेड ए धान के लिए 2203 रुपए प्रति क्विंटल रखा है.
सरकार ने टोल फ्री नंबर भी किया जारी
धान खरीद के लिए किसानों को किसी भी तरह की समस्या ना हो इसके लिए सरकार द्वारा टोल फ्री नंबर 1800-1800-150 जारी किया गया है. साथ ही किसान अपने शहर के जिला खाद्य विपणन अधिकारी, तहसील के क्षेत्रीय विपणन अधिकारी या ब्लॉक के विपणन निरीक्षक से भी किसी भी तरह की समस्या होने पर संपर्क कर सकते हैं.