कटक के RTO दिप्ती रंजन पात्रो ने बताया कि पुराने मोटर व्हीकल अधिनियम के तहत और नए अधिनियम के तहत डीलर द्वारा खरीदार को कोई भी वाहन देने से पहले पंजीकरण संख्या, बीमा और प्रदूषण प्रमाण पत्र देना होगा. बताया जा रहा है कि स्कूटी की कीमत 65,000 के करीब है (Photo: File)