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SC में जम्मू-कश्मीर सरकार ने कहा- FIR में नहीं था मेजर आदित्य का नाम

SC में जम्मू-कश्मीर सरकार ने कहा- FIR में नहीं था मेजर आदित्य का नाम

शोपियां पत्थरबाजी और फायरिंग केस में मेजर आदित्य को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने सेना के मेजर आदित्य और बाकी लोगों के खिलाफ दर्ज FIR पर फिलहाल जांच पर रोक लगाई है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में राज्य पुलिस फिलहाल 24 अप्रैल तक जांच नहीं करेगी. सुप्रीम कोर्ट 24 अप्रैल को मामले की अंतिम सुनवाई करेगा. जिसके बाद फैसला लिया जाएगा. वहीं मेजर आदित्य पर कोई केस नहीं चलेगा. जम्मू कश्मीर सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा - मेजर आदित्य का नाम FIR में बतौर आरोपी नाम नहीं है. सिर्फ ये लिखा गया है कि वो बटालियन को लीड कर कर रहे थे. मेजर आदित्य के खिलाफ शोपियां में 27 जनवरी को एफआइआर दर्ज की गई थी. श्रीनगर के शोपियां में 27 जनवरी को सेना के काफिले पर हिंसक भीड़ का हमला और पत्थरबाजी रोकने के लिए सेना की ओर से फायरिंग की गई थी जिसमें दो लोंगो की मौत हो गई थी.

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