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महिलाओं के खिलाफ अपराध रोकने के लिए नया कानून

महिलाओं के खिलाफ अपराध रोकने के लिए नया कानून

महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध को रोकने के लिए सरकार नया कानून ला रही है. इस नए क्रिमिनल लॉ संशोधन बिल 2013 में कड़ी सजा का प्रावधान है तो रेप के तहत आने वाली वारदातों का दायरा भी काफी बढ़ाया गया है. लेकिन बिल में सबसे अहम प्रावधान ये है कि सहमति से शारिरिक संबंध बनाने की उम्र 18 से घटाकर 16 साल की गई है.

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