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लॉकडाउन 3.0 में खुलेंगे दुकानें-मॉल्स, ट्रांसपोर्ट शुरू? जानिए पाबंदियां और शर्तें

लॉकडाउन 3.0 में खुलेंगे दुकानें-मॉल्स, ट्रांसपोर्ट शुरू? जानिए पाबंदियां और शर्तें

पूरे देश में लॉकडाउन 2 हफ्ते के लिए और बढ़ाया गया. केंद्र सरकार ने 14 दिन बढ़ाकर 17 मई तक तीसरा लॉकडाउन चलाने के आदेश दिए हैं. गृह मंत्रालय की एडवाइजरी के अनुसार हवाई, रेल और मेट्रो सेवा पर पाबंदी लागू रहेगी. ग्रीन जोन में शर्तों के साथ बसें चलाने को मंजूरी दे दी गई है. स्कूल-कॉलेज, शिक्षण संस्थान 17 मई तक बंद रहेंगे. मॉल, जिम, सिनेमा हॉल पर भी तालाबंदी लागू रहेगी. गृह मंत्रालय ने अगल-अलग जोन में शर्तों के साथ लॉकडाउन में रियायत का फैसला लिया है. क्या हैं ये शर्तें और कैसी रही तीसरे लॉकडाउन में ठील, जानने के लिए देखिए वीडियो.

The Ministry of Home Affairs on Friday announced an extension of two weeks to the nationwide lockdown which was first declared by Prime Minister Narendra Modi on March 24. The Lockdown 3.0, however, will not be as restrictive as its previous versions. Watch video to know more about the new guidelines.

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