INX मनी लॉन्डिंग मामले में बुधवार को पूर्व केंद्रीय मंत्री पी. चिदंबरम को 106 दिनों के बाद सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है. पी.चिदंबरम के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने बताया कि उन्हें किन-किन शर्तो पर जमानत मिली है. ज़्यादा जानकारी के लिए देखिए आजतक संवाददाता सिन्हा की ये रिपोर्ट.