राजस्थान की एक अदालत ने पुलिस को दिल्ली की जामा मस्जिद के शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया है. बुखारी ने अहमदाबाद विस्फोट मामले के एक मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी के बारे में कथित रूप से भड़काऊ बयान दिया है.
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ओमी पुरोहित ने पुलिस को मामले की जांच कर जल्द से जल्द रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया है. कोर्ट ने भरत शर्मा की याचिका पर आरंभिक सुनवाई के दौरान यह आदेश दिया.
भरत शर्मा ने बुखारी के खिलाफ यह आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज करवाई है कि उन्होंने अहमदाबाद विस्फोट मामले के मुख्य आरोपी अबू बशर के बारे में कहा है कि अगर उसे रिहा नहीं किया गया, तो 1947 से भी बड़ा आंदोलन छेड़ा जाएगा.