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पंजाब में सेवा का अधिकार कानून जल्द: बादल

पंजाब सरकार ने कहा कि राज्य में जल्द ही एक ऐसा कानून होगा जिससे जनता को नागरिक सेवाओं को प्राप्त करने का अधिकार मिल जाएगा. इसके तहत सेवा मुहैया कराने से इनकार करने वाले अथवा विलम्ब करने वाले संबंधित विभाग पर जुर्माना लगाने का भी प्रावधान होगा.

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पंजाब सरकार ने आज कहा कि राज्य में जल्द ही एक ऐसा कानून होगा जिससे जनता को नागरिक सेवाओं को प्राप्त करने का अधिकार मिल जाएगा. इसके तहत सेवा मुहैया कराने से इनकार करने वाले अथवा विलम्ब करने वाले संबंधित विभाग पर जुर्माना लगाने का भी प्रावधान होगा.

उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल ने यहां कुछ विकास प्ररियोजनाओं की आधाशिला रखने के बाद संवाददाताओं से कहा, ‘सेवा प्राप्त करने का अधिकार कानून लोगों को बिना किसी पेरशानी के सेवाएं मुहैया करना है. सरकार इस संबंध में जल्द ही इस कानून को मसौदा अधिसूचना लाएगी.’ उन्होंने कहा कि नागरिकों को सेवा मुहैया नहीं कराने की स्थिति में संबंधित सरकारी प्राधिकरण पर जुर्माना लगाया जाएगा.

बादल ने मूल्यवृद्धि के मुद्दे पर कहा कि इसका महंगाई पर तो प्रभाव पड़ेगा साथ ही इससे किसानों, ट्रांसपोर्टरों की अर्थव्यवस्था धरशायी हो जाएगी. उन्होंने केंद्र सरकार से पेट्रोल कीमतों में वृद्धि को तत्काल वापस लेने की मांग की.

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