scorecardresearch
 

माधुरी गुप्ता पर 7 दिसंबर को आदेश सुनाएगी कोर्ट

दिल्ली की एक अदालत सात दिसंबर को पूर्व राजनयिक माधुरी गुप्ता के खिलाफ आरोप तय करने के संबंध में अपना आदेश सुनाएगी. उनपर पाकिस्तान में पदस्थापित रहने के दौरान आईएसआई एजेंट को संवेदनशील सूचना सौंपने का आरोप है.

Advertisement
X

दिल्ली की एक अदालत सात दिसंबर को पूर्व राजनयिक माधुरी गुप्ता के खिलाफ आरोप तय करने के संबंध में अपना आदेश सुनाएगी. उनपर पाकिस्तान में पदस्थापित रहने के दौरान आईएसआई एजेंट को संवेदनशील सूचना सौंपने का आरोप है.

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पवन कुमार ने दिल्ली पुलिस की दलीलों को सुनने के बाद कल अपना आदेश सुरक्षित रख लिया. उसने कहा कि उनके खिलाफ सरकारी गोपनीयता अधिनियम के कठोर प्रावधानों के तहत मुकदमा चलाया जाना चाहिए. उसके लिए अधिकतम 14 साल के कारावास की सजा का प्रावधान है.

गुप्ता ने हालांकि अपने खिलाफ लगाए गए सभी आरोपों का खंडन किया और कहा कि सूचना संवेदनशील नहीं है और यह इंटरनेट पर उपलब्ध है. गुप्ता के वकील जोगिंदर सिंह दहिया ने कहा कि देश की आंतरिक सुरक्षा से संबंधित सूचना को कथित तौर पर आईएसआई को सौंपने को अधिनियम की धारा तीन के तहत रक्षा से संबंधित कार्य के तौर पर नहीं देखा जा सकता.

अधिनियम की धारा तीन के तहत रक्षा से संबंधित सूचना को सौंपने के लिए अधिकतम 14 साल के कारावास का प्रावधान है जबकि रक्षा कार्य के दायरे में नहीं आने वाले अपराध के लिए अधिकतम तीन साल के कारावास का प्रावधान है. लोक अभियोजक राजीव मोहन ने कहा कि गुप्ता के खिलाफ कठोर प्रावधान के तहत मुकदमा चलाया जाना चाहिए क्योंकि जो सूचना उन्होंने पहुंचाई व सेना से संबंधित थी और असैनिक प्रकृति की नहीं है.

Advertisement

53 वर्षीय गुप्ता इस्लामाबाद स्थित भारतीय उच्चायोग में प्रेस एवं सूचना विभाग में सेकेंड सेकेट्ररी के पद पर पदस्थापित थीं. उन्हें गत 22 अप्रैल को दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ ने गिरफ्तार किया था. गुप्ता पर आरोप लगाया गया कि उन्होंने कुछ गोपनीय सूचनाओं का पाकिस्तानी अधिकारियों को खुलासा किया और वह आईएसआई के दो अधिकारियों मुबशर रजा राणा और जमशेद के संपर्क में थीं.

उनके खिलाफ पिछले साल जुलाई में आरोप पत्र दायर किया गया था. इसमें कहा गया था कि उनका जमशेद के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था और वह उससे शादी करना चाहती थीं. वह अक्सर उससे बातचीत किया करती थीं. उसका कूटनाम ‘जिम’ था.

Advertisement
Advertisement