राजस्थान हाई कोर्ट ने पं. दीनदयाल उपाध्याय जयंती पर शिक्षा विभाग की ओर से राज्य में रक्तदान शिविरों के आयोजन पर कर्मचारियों को छुट्टी नहीं देने के आदेश के खिलाफ दायर याचिका खारिज कर दी है.
सीनियर जस्टिस गोपालकृष्ण व्यास और जस्टिस जयश्री ठाकुर की खंडपीठ ने इस संबंध में जोधपुर के जाकिर हुसैन की ओर से दायर याचिका नामंजूर करते हुए कहा कि राज्य सरकार ने 25 सितंबर को रक्तदान शिविरों का आयोजन आम जनता के हित में किया है और उस दिन ईद-उल-जुहा होने से कोई समस्या पैदा नहीं हो रही है.
खंडपीठ ने कहा कि शिक्षा विभाग की ओर से 2 सितंबर को इस संबंध में जारी किया गया आदेश न तो भेदभावपूर्ण है और न ही धर्म विशेष के त्यौहार के मद्देनजर जारी किया गया है. खण्डपीठ ने कहा कि रक्तदान शिविर आम जनता के लिए दो दिन आयोजित किए जा रहे हैं.