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आपका बैग 40 किलो से ज्यादा भारी तो नहीं है? ट्रेन में सफर करने से पहले जान लें ये नियम

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में स्पष्ट किया है कि ट्रेन यात्रा के दौरान तय मुफ्त सीमा से अधिक सामान ले जाने पर यात्रियों को शुल्क देना होगा और रेलवे ने क्लास के हिसाब से सामान की सीमा तय कर रखी है. सेकेंड क्लास में 35 किलो, स्लीपर में 40 किलो, एसी थ्री टियर और चेयर कार में 40 किलो, फर्स्ट क्लास और एसी टू टियर में 50 किलो तथा एसी फर्स्ट क्लास में 70 किलो सामान मुफ्त ले जाने की अनुमति है.

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रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में बताया कि ट्रेन यात्रा के दौरान यात्रियों को हर क्लास के अनुसार सामान की एक मुफ्त सीमा दी गई है. (File Photo: ITG)
रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में बताया कि ट्रेन यात्रा के दौरान यात्रियों को हर क्लास के अनुसार सामान की एक मुफ्त सीमा दी गई है. (File Photo: ITG)

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुधवार को लोकसभा को बताया कि ट्रेन से यात्रा के दौरान तय मुफ्त सीमा से ज्यादा सामान ले जाने पर यात्रियों को शुल्क देना होगा. वह सांसद वेमिरेड्डी प्रभाकर रेड्डी के सवाल का जवाब दे रहे थे, जिसमें पूछा गया था कि क्या रेलवे हवाई अड्डों की तरह यात्रियों के लिए बैगेज नियम लागू करेगा.

रेल मंत्री ने कहा कि फिलहाल अलग-अलग क्लास के अनुसार यात्रियों के लिए कोच के अंदर साथ ले जाने वाले सामान की अधिकतम सीमा तय है. उन्होंने हर क्लास के लिए मुफ्त सामान और अधिकतम सीमा की जानकारी दी.

यात्रियों को कितना सामान ले जाने की अनुमति?

जानकारी के मुताबिक सेकेंड क्लास में यात्रा करने वाले यात्री 35 किलो तक सामान मुफ्त ले जा सकते हैं और 70 किलो तक सामान शुल्क देकर ले जाने की अनुमति है. स्लीपर क्लास के यात्रियों के लिए 40 किलो सामान मुफ्त है और अधिकतम सीमा 80 किलो तय की गई है.

तय सीमा से अधिक सामान ले जाने पर देना होगा अतिरिक्त शुल्क

एसी थ्री टियर और चेयर कार के यात्रियों को 40 किलो तक सामान मुफ्त ले जाने की अनुमति है और यही उनकी अधिकतम सीमा भी है. फर्स्ट क्लास और एसी टू टियर में यात्रा करने वाले यात्री 50 किलो तक सामान मुफ्त ले जा सकते हैं और अधिकतम 100 किलो तक सामान ले जाने की अनुमति है. एसी फर्स्ट क्लास के यात्रियों के लिए 70 किलो तक सामान मुफ्त है और अधिकतम सीमा 150 किलो तय है.

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रेल मंत्री ने स्पष्ट किया कि अधिकतम सीमा में मुफ्त सामान की सीमा भी शामिल होती है. उन्होंने बताया कि तय मुफ्त सीमा से ज्यादा सामान यात्री अपने साथ कोच में रख सकते हैं, लेकिन इसके लिए निर्धारित दर से 1.5 गुना शुल्क देना होगा.

रेल मंत्री ने दी जानकारी
 
वैष्णव ने कहा कि 100 सेमी x 60 सेमी x 25 सेमी (लंबाई x चौड़ाई x ऊंचाई) तक के आकार वाले ट्रंक, सूटकेस और बॉक्स यात्रियों को व्यक्तिगत सामान के रूप में कोच में ले जाने की अनुमति है. अगर किसी सामान का आकार इन तय मापों में से किसी एक से भी ज्यादा है, तो उसे कोच में ले जाने की अनुमति नहीं होगी और ऐसे सामान को ब्रेक वैन या पार्सल वैन में बुक कराना होगा.

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