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40 साल बाद 70 की उम्र में बरी हुआ रेप केस का आरोपी, 1984 में दर्ज हुआ था मुकदमा

मुंबई सेशंस कोर्ट ने 1984 में दर्ज रेप केस में 70 वर्षीय आरोपी को बरी कर दिया है. आरोपी के खिलाफ कोई ठोस सबूत न होने और पीड़िता की मौत के बाद कोर्ट ने फैसला सुनाया.

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मामले में आरोपी व्यक्ति फॉल्कलैंड रोड का निवासी है.
मामले में आरोपी व्यक्ति फॉल्कलैंड रोड का निवासी है.

मुंबई सेशंस कोर्ट ने 1984 में एक 15 साल की लड़की की मां द्वारा दर्ज किए गए रेप केस में 70 वर्षीय बुजुर्ग को बरी कर दिया है. मामले में आरोपी व्यक्ति फॉल्कलैंड रोड का निवासी है और 1986 से फरार था. उसके खिलाफ जारी गैर-जमानती वारंट जारी किया गया था और उसे 7 मई 2024 को उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार किया गया था.

1984 में डीबी मार्ग पुलिस स्टेशन में लड़की की मां द्वारा मामला दर्ज कराया गया था. उस समय लड़की उर्दू मीडियम स्कूल में पढ़ रही थी. आरोपी लड़की के परिवार के जानकार थे और उनके इलाके में ही रहते थे. लड़की ने बताया कि वह बाथरूम जा रही है, लेकिन वापस नहीं लौटी. इसके बाद मां ने उसकी तलाश की लेकिन कोई जानकारी नहीं मिली. इसके बाद लड़की के लापता होने की रिपोर्ट और अपहरण का केस दर्ज कराया गया.

जांच के दौरान अभियोजन पक्ष ने आरोप लगाया कि आरोपी ने लड़की का अपहरण कर उसका रेप किया. इसके बाद रेप की धारा भी जोड़ी गई और पुलिस ने चार्जशीट भी दाखिल की. कोर्ट में आरोपी ने मामले में दोषी न होनो की याचिका दायर की और फिर मुकदमे की सुनवाई शुरू हुई. अभियोजन पक्ष ने केस में कई गवाह और तथ्य सामने रखे ताकि मामले में आरोपी के सजा दिलाई जा सके.

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हालांकि, पीड़िता के एक रिश्तेदार ने कोर्ट को बताया कि आरोपी और पीड़िता के बीच प्रेम संबंध थे, जिन्होंने बाद में शादी की और दोनों के चार बच्चे भी हुए. वे आगरा में एक साथ रहते थे. इस दौरान पीड़िता की मां, खुद पीड़िता और उनके दो बच्चे भी गुजर चुके हैं.

जज मधुरिमा देशपांडे ने कहा, 'मामला बहुत पुराना है. अभियोजन पक्ष के अधिकांश गवाह या तो अनुपस्थित हैं या मृत हैं. आरोपी की उम्र को देखते हुए और पुलिस द्वारा उसे गिरफ्तार किए जाने के बाद, कोर्ट ने उच्च प्राथमिकता दी और चार सुनवाई में मामले को निपटाया. कोर्ट ने कहा कि ऑन रिकॉर्ड कोई प्रमाण नहीं है जो दिखाता हो कि आरोपी ने नाबालिग पीड़िता का अपहरण किया और उसके साथ बलात्कार किया.

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