महाराष्ट्र विधानसभा में गृह राज्य मंत्री ने घोषणा की कि कुणाल कामरा के मोबाइल का सीडीआर और बैंक खातों की जांच होगी. कामरा पर धाराएं 353, 153ए, 153बी और 505(2) के तहत एफआईआर दर्ज हुई. वहीं, जांच की वैधता पर सवाल उठ रहे हैं. देखें.