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दाऊद इब्राहिम की जमीन खरीदने वाले वकील को मिली धमकी, FIR दर्ज

महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में नीलामी में भगोड़े दाऊद इब्राहिम की संपत्ति खरीदने वाले वकील भूपेन्द्र कुमार भारद्वाज ने एक FIR दर्ज कराई है. FIR में उन्होंने कुछ ग्रामीणों का नाम दिया, जिनपर आरोप है कि ग्रामीण वकील को अनुष्ठान करने से रोक रहे हैं और धमकियां दे रहे हैं.

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दाऊद इब्राहिम- फाइल फोटो
दाऊद इब्राहिम- फाइल फोटो

महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में नीलामी में भगोड़े दाऊद इब्राहिम की संपत्ति खरीदने वाले वकील भूपेन्द्र कुमार भारद्वाज ने एक FIR दर्ज कराई है. FIR में उन्होंने कुछ ग्रामीणों का नाम दिया, जिनपर आरोप है कि ग्रामीण वकील को अनुष्ठान करने से रोक रहे हैं और धमकियां दे रहे हैं. भरद्वाज ने कुछ ग्रामीणों के खिलाफ चोरी, अतिक्रमण, शरारत और आपराधिक धमकी का मामला दर्ज कराया है.

जमीन पर पूजा करने के बाद मिली धमकी 
भारद्वाज के अनुसार, 23 फरवरी 2024 को उन्होंने अपने सहयोगी निरंजन रामदास के साथ उस जमीन पर लगे एक पेड़ के नीचे पूजा किया. पूजा और अनुष्ठान रात करीब नौ बजे तक चला. हालांकि, अगले दिन कुछ ग्रामीण उस जमीन पर पहुंचे और कथित तौर पर हंगामा किया. ग्रामीणों पर आरोप है कि उन्होंने कथित तौर पर सारा सामान चोरी कर लिया.

भारद्वाज ने आरोप लगाया कि स्थानीय पुलिस पहले तो FIR दर्ज करने को तैयार नहीं थी. उनकी ओर से कई प्रयासों के बाद शिकायत ली गई. FIR 26 मार्च, 2024 को दर्ज की गई. हालांकि, भारद्वाज ने दावा किया कि पुलिस को भारतीय दंड संहिता की धारा 295 ए जोड़नी चाहिए थी, जो जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण कृत्यों के लिए है, जिसका उद्देश्य किसी भी वर्ग के धर्म या धार्मिक विश्वासों का अपमान करके उसकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना है.

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भारद्वाज ने आरक्षित मूल्य पर जमीन खरीदी थी. उन्होंने कहा था कि वह 'इन जमीनों पर एक आतंकवाद विरोधी राष्ट्रीय मोर्चा' खोलेंगे. 2020 में वांछित गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम की छह संपत्तियों की नीलामी की गई. दाऊद की मां अमीना बी और बहन हसीना पार्कर के नाम पर दर्ज संपत्तियों की नीलामी तस्कर और विदेशी मुद्रा (संपत्ति की जब्ती) (SAFEMA) अधिनियम के तहत की गई थी.

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