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झारखंड में रहने वाले बिहार के लोगों को नहीं मिलेगा आरक्षण का लाभ: HC

बिहार निवासी रंजीत कुमार ने झारखंड पुलिस बहाली में आरक्षण का लाभ मांगा था. अब हाई कोर्ट के फैसले के बाद यह साफ हो गया है कि बिहार के लोगों को झारखंड में आरक्षण का कोई लाभ नहीं मिलेगा.

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झारखंड निवासियों को ही मिलेगा आरक्षण का लाभ (फाइल फोटो)
झारखंड निवासियों को ही मिलेगा आरक्षण का लाभ (फाइल फोटो)

  • आरक्षण का लाभ बिहार के लोगों को नहीं

  • हाई कोर्ट की बड़ी बेंच ने सुनाया फैसला

झारखंड हाई कोर्ट ने साफ कर दिया है कि राज्य में रह रहे बिहार के स्थाई निवासियों को सरकारी नौकरी में किसी तरह के आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा. सोमवार को हाई कोर्ट की बड़ी बेंच की दो जजों ने इस संबंध में अपना फैसला सुनाया. यानी झारखंड राज्य की किसी भी सरकारी नौकरी में बिहार के लोग आरक्षण का लाभ नहीं ले पाएंगे.

दरअसल, बिहार निवासी रंजीत कुमार ने झारखंड पुलिस बहाली में आरक्षण का लाभ मांगा था. अब हाई कोर्ट के फैसले के बाद यह साफ हो गया है कि बिहार के लोगों को झारखंड में आरक्षण का कोई लाभ नहीं मिलेगा.

झारखंड हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद बिहार के लोगों में खलबली मच गई है. बिहार से वर्ष 2000 में अलग होकर बने नए झारखंड राज्‍य में आज भी बड़ी आबादी आबादी बिहार के लोगों की है. ऐसे में हाई कोर्ट के इस फैसले से बड़े पैमाने पर उन्हें नुकसान उठाना पड़ सकता है.

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याचिककर्ता ने ये भी दलील थी कि पिछले कई सालों से वह झारखंड क्षेत्र में रह रहे हैं. नये राज्य झारखंड के निर्माण के बाद 15 नवंबर 2000 से वह लगातार झारखंड में हैं. उन्होंने कहा कि सिर्फ इसलिए उन्हें आरक्षण के लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता है कि वह बिहार के स्थाई निवासी हैं.

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सरकार की ओर से इस दलील का विरोध किया गया था और कहा गया था कि झारखंड के स्थाई निवासी को ही राज्य की आरक्षण नीति के तहत लाभ दिया जा सकता है. दूसरे राज्यों के लोगों को उस राज्य की आरक्षण नीति का लाभ सिर्फ राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में ही दिया जा सकता है.

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