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मोदी सरकार का फैसलाः दिल्ली की अवैध कॉलोनियों को संरक्षण, SC छात्रों की स्कॉलरशिप सीधे खाते में

केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि दिल्ली की अनियमित कॉलोनियों में रहने वालों को कानूनी संरक्षण अगले तीन साल तक जारी रहेगा. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इससे संबंधित अध्यादेश को आज कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है.

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केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर (फोटो- PTI)
केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर (फोटो- PTI)
स्टोरी हाइलाइट्स
  • दिल्ली की अनियमित कॉलोनियों के लिए मोदी सरकार का बड़ा फैसला
  • अगले तीन साल तक कानूनी संरक्षण जारी रहेगा

मोदी कैबिनेट की बुधवार को हुई बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि दिल्ली की अनियमित कॉलोनियों में रहने वालों को कानूनी संरक्षण अगले तीन साल तक जारी रहेगा. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इससे संबंधित अध्यादेश को आज कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है. दिसंबर 2020 में इसकी मियाद खत्म हो रही है, जिसे तीन साल के लिए बढ़ाया गया. इस नए कानून का नाम है NCT of Delhi Law. 

इसके साथ ही मोदी कैबिनेट ने एससी (अनुसूचित जाति) छात्रों की शिक्षा के लिए बड़ा कदम उठाया है. केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत ने बताया कि आज कैबिनेट ने पांच वर्षों में 4 करोड़ से अधिक छात्रों के लिए 59,000 करोड़ रुपये पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना को मंजूरी दी है, जिसमें 60 प्रतिशत खर्च (35,534 करोड़) केंद्र सरकार करेगी, जबकि बाकी का खर्च राज्य सरकार वहन करेगी.

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इसके साथ ही जावड़ेकर ने कहा कि डीटीएच क्षेत्र को 100% एफडीआई में लाया गया है, पहले कॉमर्स मिनिस्ट्री ने 100  फीसदी विदेशी निवेश को मंजूरी दी थी, पर I&B मंत्रालय के गाइडलाइंस के कारण ये पूरी तरह लागू नहीं हो पा रहा था, पर अब इसे पूरी तरह लागू करने का रास्ता कैबिनेट ने साफ कर दिया है. अब 20 साल का लाइसेंस मिलेगा और रिन्यूअल 10 साल में होगा. 

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इसके साथ ही कैबिनेट में फैसला लिया गया है की सरकारी फिल्मी संस्थाओं का विलय करके एक संस्था बनेगी. यानी कि फिल्म्स डिवीजन, फिल्म समारोह निदेशालय, भारत के राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार और बाल फिल्म सोसाइटी को मिलाकर एक संस्था बनेगी, जिसका नाम होगा राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम. 

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