रिठाला से बीजेपी विधायक कुलवंत राणा को एक लाख रूपये के दो निजी मुचलके पर तीन महीने की अंतरिम जमानत दे दी गई है. रोहिणी की सेशन कोर्ट इस मामले में तीन महीने बाद उनकी जमानत याचिका पर पुनर्विचार करने वाला है.
कुलवंत राणा को अपना पासपोर्ट भी अदालत में जमा करना है. राणा को कहा गया है कि वह शिकायतकर्ता से संपर्क करने की कोशिश नहीं करें. इस मामले में सुनवाई के दौरान मंगलवार को दिल्ली पुलिस ने बीजेपी विधायक को हमेशा कानून का उल्लंघन करने वाला बताया. पुलिस ने कहा कि उसके खिलाफ कई केस दर्ज हैं.
अपनी ही पार्टी के कार्यकर्ता को जातिसूचक शब्द कहकर अपमानित करने वाले बीजेपी विधायक को अदालत के निर्देश के बाद 22 अप्रैल को गिरफ्तार किया गया था.