केजरीवाल सरकार ने कृषि भूमि पर सर्कल रेट बढ़ाने से जुड़ी अधिसूचना पर रोक लगाने के उप-राज्यपाल नजीब जंग के फैसले को मानने से इनकार कर दिया और गुरुवार को अपने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे नई सर्कल दरों पर 4 अगस्त की दिल्ली सरकार की अधिसूचना को लागू करें.
नहीं मानेंगे LG का आदेश
इससे पहले उप-राज्यपाल ने कई खामियां गिनाते हुए दिल्ली सरकार की फाइल लौटा दी और फिर से अधिसूचना जारी करने को कहा. इस मामले ने उस वक्त तूल पकड़ लिया जब
दिल्ली सचिवालय में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की एक बैठक में यह फैसला किया गया कि उप-राज्यपाल के आदेश को नहीं माना जाएगा.
'अधिसूचना रोकने का अधिकार LG को नहीं'
केजरीवाल कैबिनेट ने कहा कि उप-राज्यपाल के पास ऐसी किसी अधिसूचना को रोकने का अधिकार नहीं है और यह हक सिर्फ न्यायपालिका को है. सरकार के फैसले के
कुछ ही घंटे बाद उप-राज्यपाल ने बयान जारी कर कहा कि अधिसूचना जारी करने में कानून का पालन नहीं हुआ है. उन्होंने सरकार से कहा कि वह नई अधिसूचना जारी
करे जिसमें मौजूदा अधिसूचना की खामियों को उचित रूप से सही किया गया हो. दिल्ली सरकार ने गुरुवार को एक प्रस्ताव पारित कर कहा कि वह अधिसूचना से जुड़े
उप-राज्यपाल के निर्देशों का पालन नहीं करेगी.
अधिकारियों को LG के निर्देश न मानने की हिदायत
AAP सरकार ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे उप-राज्यपाल के निर्देशों का पालन न करें और उन्हें राष्ट्रीय राजधानी में कृषि भूमि के नई सर्कल दरों पर चार
अगस्त की दिल्ली सरकार की अधिसूचना को लागू करना चाहिए. जंग ने 10 अगस्त को कृषि भूमि के लिए सर्किल दरों को बढ़ाने से जुड़ी सरकारी अधिसूचना पर रोक
लगा दी थी और कहा था कि सरकार ने उनकी मंजूरी नहीं ली. उप-राज्यपाल ने कहा था कि उनका कार्यालय संवैधानिक एवं कानूनी प्रावधानों के मुताबिक अधिसूचना का
परीक्षण कर रहा है.