दिल्ली गैंगरेप के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान कांस्टेबल सुभाष तोमर की मौत के मामले में दर्ज एफआईआर को रद्द करने से हाईकोर्ट ने इनकार कर दिया है. केस को सीबीआई को ट्रांसफर करने की मांग को भी रद्द कर दिया गया.
इसके पहले कोर्ट ने सुनवाई के दौरान मार्च में फैसला सुरक्षित रख लिया था. कोर्ट ने इस मामले में पुलिस की ओर से एडिशनल सोलिसीटर जनरल और आठ आरोपियों का पक्ष भी सुन लिया है. पुलिस ने आरोप लगाया था कि इंडिया गेट पर प्रदर्शन के दौरान तोमर पर हमला हुआ था और भीड़ ने उन्हें कुचल दिया था.
दो गवाहों ने हालांकि यह कहा कि भीड़ को खदेड़ते हुए तोमर खुद गिर पड़े थे. उनके साथ किसी ने मारपीट नहीं की थी और न ही उन्हें कुचला गया था. कोर्ट ने पूरा मामला सीबीआई को ट्रांसफर करने की मांग करने वाली याचिका भी रद्द कर दी है.