आम आदमी पार्टी (AAP) विधायक सोमनाथ भारती को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने गुरुवार को सोमनाथ भारती की सजा निलंबित करने का आदेश सुनाया जिससे उनकी विधायकी बच गई.
राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले के बाद सोमनाथ भारती फिलहाल दिल्ली के मालवीय नगर से विधायक बने रहेंगे. पिछले दिनों सोमनाथ भारती को एम्स के सिक्योरिटी गार्ड से मारपीट के मामले में 2 साल की सजा सुनाई गई थी.
2 साल की सजा मिलने के चलते सोमनाथ भारती की विधायकी चली गई थी और मालवीय नगर सीट खाली हो गई थी, लेकिन अब अदालत ने सजा निलंबित कर दी है इसलिए सोमनाथ भारती फिर मालवीय नगर के विधायक बन गए हैं.
कोर्ट ने माना था दोषी
राउज एवेन्यू कोर्ट ने पिछले हफ्ते आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती को 2016 में एम्स के सिक्योरिटी गार्ड से मारपीट के मामले में जानबूझकर चोट पहुंचाने और हमले का दोषी ठहराया. कोर्ट ने भारती के इस मामले में पिछले हफ्ते शनिवार को 2 साल की सजा सुनाई.
जानबूझकर चोट पहुंचाने, सरकारी कर्मचारी के काम में बाधा डालने के लिए विधायक भारती को हमले का दोषी ठहराया गया. कोर्ट ने सभी दलीलें सुनने बाद सोमनाथ भारती की सजा तय की. सोमनाथ भारती को सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का भी दोषी ठहराया गया.
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कोर्ट के फैसले के बाद विधायक सोमनाथ भारती ने कहा था, 'मुझे न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है. मैं आदेश के खिलाफ अपील दायर कर रहा हूं, जिसमें मुझे दोषी ठहराया गया और सजा सुनाई गई है.' विधायक सोमनाथ ने कोर्ट से उन्हें प्रोबेशन पर छोड़े जाने का अनुरोध किया था.
राउज एवेन्यू कोर्ट ने विधायक सोमनाथ भारती को जानबूझकर चोट पहुंचाने, सरकारी कर्मचारी के काम में रुकावट डालने के लिए उन पर हमला और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का दोषी ठहराया. एम्स के मुख्य सुरक्षा अधिकारी की शिकायत पर 9 सितंबर, 2016 को यह केस दर्ज किया गया था. इसमें बाकी 4 आरोपियों को कोर्ट ने बरी कर दिया था.