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DDA ने घटाई मकानों की संख्या, लॉटरी ड्रॉ में कम किए 8 हजार फ्लैट्स

दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी (डीडीए) ने कम आवेदनों के चलते फ्लैटों की संख्या को घटा दिया है. अब महज 10294 फ्लैट्स को ही लॉटरी ड्रॉ में शामिल किया गया है. इनमें से भी केवल 8438 लोगों को फ्लैट आवंटित किया गया. पहले लगभग 18000 फ्लैटों के लिए डीडीए को लॉटरी ड्रॉ निकालना था.

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DDA ने घटाई मकानों की संख्या
DDA ने घटाई मकानों की संख्या

दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी (डीडीए) ने कम आवेदनों के चलते फ्लैटों की संख्या को घटा दिया है. अब महज 10294 फ्लैट्स को ही लॉटरी ड्रॉ में शामिल किया गया है. इनमें से भी केवल 8438 लोगों को फ्लैट आवंटित किया गया. पहले लगभग 18000 फ्लैटों के लिए डीडीए को लॉटरी ड्रॉ निकालना था. अलग-अलग कैटिगरी ओर लोकेशन में कम आवेदन आने की वजह से डीडीए ने फ्लैट्स की संख्या घटाई है.

नरेला इलाके में फ्लैट में सबसे कम आवेदन आए थे, जबकि वहां सबसे ज्यादा फ्लैट्स थे. अब डीडीए की अगली योजना में इन फ्लैट्स को शामिल किया जाएगा. बता दें कि डीडीए ने अपनी ये योजना मार्च में शुरू की थी, लेकिन डीडीए को इन फ्लैटों के लिए अच्छी प्रतिक्रिया नहीं मिली, क्योंकि लगभग 50,000 आवेदन ही प्राप्त हुए थे. ये फ्लैट वसंत कुंज और नरेला जैसे इलाकों में हैं.

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डीडीए चार श्रेणियों यानी एचआईजी, एमआईजी, एलआईजी और ईडब्ल्यूएस के तहत फ्लैटों की पेशकश किया था. यह योजना मार्च में शुरू की गई थी, लेकिन डीडीए को इन फ्लैटों के लिए अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला. डीडीए द्वारा फ्लैटों की संख्या घटाने का मामला  उस समय सामने आया है, जब सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली ग्रुप के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उसका रेरा के तहत पंजीकरण रद्द करने का आदेश दिया है.

इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली समूह के 45 हजार फ्लैट खरीदारों को राहत देते हुए आदेश दिया कि आम्रपाली के लंबित प्रोजेक्ट NBCC पूरा करेगी. इससे पहले शीर्ष अदालत ने 10 मई को इस मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया गया था.

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