UGC Fees Refund Guidelines: विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) ने उच्च शिक्षण संस्थानों (HI) को उन छात्रों की फीस वापस करने का निर्देश दिया है जो विभिन्न संस्थानों में ट्रांसफर हो गए हैं. आयोग ने पहले भी संस्थानों से अनुरोध किया था कि वे अपने द्वारा चुने गए पाठ्यक्रम को लेने के लिए तय समय के भीतर कॉलेज की पूरी फीस वापस करें.
फीस वापसी ना होने पर होगी कार्रवाई
यूजीसी ने इसके संदंर्भ में नोटिस जारी किया है. इसमें बताया गया कि अगर उच्च शिक्षण संस्थान शुल्क वापसी नीति का उल्लंघन करते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. यूजीसी छात्रों की शिकायतों का निवारण विनियमन (UGC Redressal of Grievances of Students Regulation) 2023 के अनुसार, आयोग द्वारा समय-समय पर जारी किए गए दिशानिर्देशों के अधीन, प्रॉस्पेक्टस में लिखित समय के भीतर प्रवेश वापस लेने वाले छात्र की फीस वापसी का नियम पालन करना जरूरी है.
यूजीसी को कई कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के खिलाफ प्रवेश रद्द करने या वापस लेने पर फीस वापस न करने पर छात्रों और अभिभावकों से कई अभ्यावेदन प्राप्त होने के बाद नोटिस जारी किया गया था. अधिसूचना में कहा गया है कि “उक्त अधिसूचना/दिशानिर्देश सभी विश्वविद्यालयों द्वारा प्रस्तावित स्नातक, स्नातकोत्तर और अनुसंधान कार्यक्रमों पर लागू होते हैं.
साल 2023 में फीस वापसी को लेकर यूजीसी ने गाइडलाइंंस जारी की थी. यूजीसी द्वारा जारी 'फीस रिफंड पॉलिसी 2023-24' के अनुसार 30 सितंबर तक दाखिला वापस लेने वाले छात्रों की पूरी फीस कॉलेज वापस करेगा. वहीं 31 अक्टूबर तक एडमिशन वापस लेने वाले छात्रों की 1000 रुपये कटौती के साथ फीस वापस की जाएगी.
यूजीसी के अनुसार फीस वापसी के यह नियम हैं: