NEET UG 2024 Controversy NEET UG Controversy Highlights: नीट यूजी रिजल्ट जारी होने के बाद से छात्रों का गुस्सा एनटीए पर फूट रहा है. मेडिकल स्टूडेंट्स ने परीक्षा आयोजित कराने वाली एजेंसी एनीटए पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं. छात्रों का मानना है कि इस बार परीक्षा में कोई ना कोई गड़बड़ी हुई है. इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि 67 स्टूडेंट्स को फुल मार्क्स आए हैं. इसके अलावा एक ही सेंटर से कई टॉपर निकलना भी नीट को शक के घेरे में खड़ा कर रहा है, जिसको लेकर सोशल मीडिया और सड़कों पर स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं.
नीट परीक्षा को लेकर एनटीए के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिकाओं की बौछार आ गई है. सड़कों से लेकर सोशल मीडिया तक मेडिकल छात्रों का आंदोलन जारी है. आज सुप्रीम कोर्ट में नीट परीक्षा को लेकर सुनवाई हुई है. सुप्रीम कोर्ट ने काउंसलिंग पर रोक लगाने और री-एग्जाम के लिए इनकार कर दिया साथ ही अगली सुनवाई में एनटीए का पक्ष भी सुना जाएगा.
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NTA ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा?
नीट परीक्षा मेडिकल स्टूडेंट्स के बीच एक बड़ मुद्दा बनी हुई है. नीट यूजी गड़बड़ी मामले में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने शनिवार, 8 जून को प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की थी. जिसमें नीट रिजल्ट को लेकर उठ रहे सवालों का जवाब देने के लिए एनटीए के डायरेक्टर जनरल सुबोध कुमार ने कई सवालों को जवाब दिए. इसके बाद एनटीए ने नीट के री एग्जाम को लेकर कहा कि सभी स्टूडेंट्स का री एग्जाम नहीं होगा, जिन कैंडिडेट्स को ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं, उनको लेकर एक कमेठी गठित की गई है. कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर एक हफ्ते बाद फैसला सामने आ जाएगा.
NEET-UG 2024 परीक्षा पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर अधिवक्ता जे. साई दीपक कहते हैं, "कोर्ट में काफी सारी याचिकाएं हैं. कुछ याचिकाएं परिणाम घोषित होने से पहले ही इस आधार पर दायर की गई थीं कि पेपर लीक हो गया था. उन याचिकाओं के संबंध में नोटिस जारी किए गए हैं. हमारी याचिका थोड़ी अलग है. हम अलख पांडे का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिन्होंने लगभग 20,000 छात्रों से हस्ताक्षर एकत्र किए हैं, जो स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि कम से कम 1,500 छात्रों को लगभग 70 से 80 अंक ग्रेस मार्क्स के रूप में दिए गए हैं. हम ग्रेस मार्क्स के मनमाने ढंग से दिए जाने को चुनौती दे रहे हैं. कोर्ट ने संकेत दिया है कि हमारे मामले को भी अन्य मामलों के साथ उठाया जाएगा, लेकिन कोर्ट स्पष्ट है कि वह इस स्तर पर काउंसलिंग प्रक्रिया पर रोक नहीं लगाएगा.
सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) को नोटिस जारी किया है. सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को दूसरी याचिका के साथ जोड़ा है. काउंसलिंग पर रोक लगाने से फिलहाल कोर्ट ने इनकार कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सुनवाई की अगली तारीख अभी तय नहीं हुई है. कोर्ट ने कहा कि इम्तिहान की मर्यादा और पवित्रता पर असर पड़ा है. हम एनटीए की दलील भी सुनना चाहेंगे.
इनपुट- कनु शारदा
NEET परीक्षा रद्द करने और काउंसलिंग पर रोक लगाने की दलील पर सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है साथ ही नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) से जवाब भी मांगा है.
सुप्रीम कोर्ट ने कथित पेपर लीक को लेकर NEET-UG 2024 परीक्षा रद्द करने की मांग करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई शुरू कर दी है. जस्टिस विक्रम नाथ और अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की अवकाशकालीन पीठ मामले की सुनवाई कर रही है.
याचिकाकर्ताओं ने नीट यूजी परीक्षा 2024 में ग्रेस मार्क्स देने में मनमानी का आरोप लगाया है. एक परीक्षा केंद्र के 67 परीक्षार्थियों को पूरे 720 अंक मिले हैं, इस पर भी याचिकाकर्ताओं ने संदेह जताया है. सुप्रीम कोर्ट में दायर नई याचिका में पांच मई को आयोजित नीट यूजी परीक्षा का पेपर लीक होने की व्यापक शिकायतों का भी हवाला दिया गया है.
तेलंगाना के रहने वाले अब्दुल्ला मोहम्मद फैज और आंध्र प्रदेश के रहने वाले डॉ. शेख रोशन मोहिद्दीन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है. इसमें परीक्षा रद्द करके इसके दोबारा आयोजित कराने की मांग की गई है. इस याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट दोनों पक्षी की दलीले सुनने के बाद फैसला सुनाएगा.
एनटी की बैठक में कहा गया कि 67 उम्मीदवार टॉपर हैं - स्केल फॉर्मूले की वजह से सवाई माधोपुर में पेपर वितरण गलत था. यहां हिंदी की जगह अंग्रेजी थी, कोई पेपर लीक नहीं हुआ है. हमने उस परीक्षा को फिर से 6 मई को आयोजित किया. आजतक ने एनटीए से सवाल किया कि क्या वे परीक्षा फिर से आयोजित कर सकते हैं? जवाब: 1,600 उम्मीदवारों का मुद्दा है उनकी समस्याओं को सुलझाने के लिए हाई पावर कमेटी बनाई गई है इस बार केवल एक प्रश्न प्रभावित हुआ - जोकि नीट के इतिहास में पहली बार हुआ है.
नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) ने नीट यूजी 2024 पेपर लीक होने के आरोपों को सिरे से नकार दिया है. एनटीए ने स्पष्ट किया, "परीक्षा स्थापित मानकों के अनुसार आयोजित की गई थी, और ग्रेस मार्क्स के देने से ओवरऑल रिजल्ट को प्रभावित नहीं किया है. यह मामला 1,600 छात्रों और छह परीक्षा केंद्रों से संबंधित है.
नीट परीक्षा को लेकर एनटीए के खिलाफ देख के कोने-कोने से याचिकाएं दायर हो चुकी हैं. याचिकाओं में मांग की गई है कि नीट की परीक्षा पारदर्शी तरीके से दोबारा होनी चाहिए. इसको लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है.
नीट परीक्षा को लेकर एनटीए ने जांच कमेटी का गठन किया है. कमेटी एक हफ्ते के अंदर अपनी रिपोर्ट एजेंसी को सब्मिट करेगी, जिसके बाद एनटीए अपना अंतिम फैसला सुनाएगा. बता दें कि नीट परीक्षा का आयोजन 4750 सेंटर्स पर किया गया था, इनमें से 6 सेंटर ऐसे हैं, जिनमें गड़बड़ी सामने आई है.
नीट परीक्षा को लेकर मेडिकल स्टूडेंट्स नेशनल टेस्टिंग एजेंसी से काफी नाराज है. सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक पर छात्र एजेंसी के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं. मेडिकल छात्रों का मानना है कि इस बार नीट परीक्षा में धांधली हुई है.