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Indian Railways: ट्रेन छूट जाने की स्थिति में रेलवे से वापस मिलेंगे पैसे! जानें तरीका

Indian Railways Rules: रेलवे सुविधा देता है कि अगर आपकी ट्रेन छूट गई और आप सफर करने में असमर्थ हैं तो ऐसी परिस्थिति में आपके टिकट के पैसे वापस मिल सकते हैं. इसके लिए सबसे पहले टिकट डिपोजिट रिसिप्ट भरनी होगी. इसको टीडीआर भी कहते हैं.

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railway ticket cancellation rules
railway ticket cancellation rules

ट्रेन में कई बार सफर करते समय आपको ये टेंशन रहती है कि अगर ट्रेन छूट गई तो क्या होगा? टिकट कन्फर्म होने के बाद अगर आप ट्रेन में नहीं बैठ पाते हैं तो इस बात की चिंता रहती है कि अब टिकट के पैसे बर्बाद ना हो जाएं. लेकिन आपको पता होना चाहिए कि रेलवे सुविधा देता है कि अगर आपकी ट्रेन छूट गई और आप सफर करने में असमर्थ हैं तो ऐसी परिस्थिति में आपके टिकट के पैसे वापस मिल सकते हैं.

इसके लिए आपको सबसे पहले टिकट डिपोजिट रिसिप्ट भरनी होगी. इसको टीडीआर भी कहते हैं. असल में ट्रेन के छूट जाने की स्थिति में चार्ट पहले से तैयार हो गया होता है और उसके बाद टिकट कैंसिल नहीं करा सकते. ऐसी परिस्थिति में आप टीडीआर के माध्यम से अपने पैसे वापस प्राप्त कर सकते हैं. इसे भरते समय रेलवे को ट्रेन में सफर नहीं करने का कारण भी बताना होगा. उसके बाद ही भुगतान वापस मिलेगा.

इसके लिए आपको इस बात का भी ख्याल रखना होगा कि ये टीडीआर केवल ट्रेन के छुटने के 1 घंटे के भीतर ही भरना होगा. यात्रियों को टिकट काउंटर के माध्यम से इसे भरना पड़ता है. हालांकि, अब रेलवे ने ऑनलाइन टीडीआर की व्यवस्था भी शुरू कर दी है.

रेलवे आपकी राशि का भुगतान करने में अधिकतम 45 से 60 दिनों का समय लेता है. कई बार ये राशि 15 दिन में यात्रियों को वापस मिल जाती है. यात्रियों को इस बात पर ध्यान देना होगा कि टीडीआर की सुविधा केवल कंफर्म टिकट पर ही मिलेगी. आरएसी और वेटिंग पर ये व्यवस्था उपलब्ध नहीं है. 

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रेलवे की कोशिश ये है कि यात्रियों के लिए हर तरह से सुविधा मुहैया कराई जाए. ऐसे में यात्रा नहीं कर पाने की स्थिति में यात्री स्टेशन मैनेजर, टिकट काउंटर, टिकट कॉलेटर से भी टीडीआर के लिए संपर्क कर सकते हैं.

 

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