मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में रिश्तों में विश्वासघात और कानूनी जालसाजी का एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसने पुलिस और कानून के जानकारों को भी हैरान कर दिया है. एक बैंक में मैनेजर के पद पर कार्यरत महिला को उनके पति ने अंधेरे में रखकर न सिर्फ गुपचुप तरीके से तलाक ले लिया, बल्कि तलाक के बाद भी सालों तक उनके साथ शारीरिक संबंध बनाता रहा.
दरसअल, 38 वर्षीय पीड़िता और उसके बुलंदशहर (उत्तर प्रदेश) निवासी पति का विवाह साल 2011 में हुआ था. पति गुजरात की एक कंपनी में है और अक्सर भोपाल आता-जाता था.
पति की प्रताड़ना से तंग आकर जब महिला ने हाल ही में उसे तलाक का कानूनी नोटिस भेजा, तब उन्हें पता चला कि उनके बीच तो साल 2019 में ही तलाक हो चुका है.
फर्जीवाड़े का तरीका
आरोपी पति ने बुलंदशहर कोर्ट में तलाक की अर्जी दी थी. उसने जानबूझकर कोर्ट में पत्नी का गलत पता दर्ज कराया, ताकि कोई भी समन या वारंट उन तक न पहुंच सके. इसके चलते कोर्ट ने एकतरफा कार्यवाही करते हुए तलाक की डिक्री दे दी थी.
बेटे की चाहत और तंत्र-मंत्र का पहलू
पीड़िता ने अपनी शिकायत में पति की सनक का भी जिक्र किया है. कहा कि आरोपी तंत्र-मंत्र में विश्वास रखता था और केवल बेटा चाहता था. उसने बेटे के जन्म के लिए एक विशिष्ट तिथि और समय तय कर रखा था और पत्नी पर उसी समय प्रसव के लिए दबाव बनाता था.
बेटी के जन्म पर विवाद
जब महिला ने बेटी को जन्म दिया, तो आरोपी ने प्रताड़ना और मारपीट और बढ़ा दी. इसी क्रूरता से तंग आकर पत्नी ने अलग होने का फैसला किया था. देखें VIDEO:-
क्यों दर्ज हुआ रेप का केस?
कानून के अनुसार, यदि कोई शख्स किसी महिला को धोखे में रखकर शारीरिक संबंध बनाता है, तो यह कृत्य रेप की श्रेणी में आता है. महिला थाने में पदस्थ SI मोनिका सिंह ने बताया कि महिला बैंक मैनेजर की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ रेप और प्रताड़ना की धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया गया है.
धर्मेंद्र साहू