स्पेशल कोर्ट ने माल्या के खिलाफ जारी किया गैर-जमानती वारंट

इससे पहले भारतीय स्टेट बैंक ने 63 कर्जदारों का 7016 करोड़ रुपये का बकाया लोन को डूबा हुआ मान लिया है. इन 63 कर्जदारों में शराब कारोबारी विजय माल्या भी शामिल हैं. ये राशि 100 लोन डिफाल्टरों पर बाकी कुल राशि का करीब 80 प्रतिशत है.

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माल्या के खिलाफ गैर-जमानती वारंट माल्या के खिलाफ गैर-जमानती वारंट

लव रघुवंशी

  • मुंबई,
  • 21 नवंबर 2016,
  • अपडेटेड 5:25 PM IST

मुबंई की स्पेशल कोर्ट ने शराब कारोबारी विजय माल्या के खिलाफ CBI को गैर-जमानती वारंट जारी किया है. इससे पहले स्पेशल पीएमएलए कोर्ट एवं बॉम्बे हाईकोर्ट ने पहले ही विजय माल्या को भगोड़ा घोषित करा हुआ है.


इससे पहले भारतीय स्टेट बैंक ने 63 कर्जदारों का 7016 करोड़ रुपये का बकाया लोन को डूबा हुआ मान लिया है. इन 63 कर्जदारों में शराब कारोबारी विजय माल्या भी शामिल हैं. ये राशि 100 लोन डिफाल्टरों पर बाकी कुल राशि का करीब 80 प्रतिशत है. माल्या पर विभिन्न बैंकों का नौ हजार करोड़ रुपये बकाया है. वो अभी देश से फरार हैं. इस मामले में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बुधवार को सफाई दी कि राइट ऑफ का ये मतलब नहीं है कि लोन माफ कर दिया गया है.

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वहीं हाल ही में भारत ने ब्रिटेन की प्रधानमंत्री डेरेसा मे के भारत दौरे पर माल्या सहित करीब 60 वांछित लोगों को प्रत्यर्पित करने को कहा ताकि उन्हें यहां न्याय की जद में लाया जा सके. भारत और ब्रिटेन केंद्रीय गृह सचिव स्तर पर सालाना रणनीतिक बातचीत करने पर भी सहमत हुए ताकि आतंकवाद, संगठित अपराध, वीजा और आव्रजन जैसे मुद्दों से साझा रूप से निपटा जा सके.

माल्या के पास स्टेट बैंक ऑफ इंडिया समेत 17 बैंकों का करीब 9000 करोड़ रुपये बकाया हैं.

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