पूर्व CBI डायरेक्टर के खिलाफ SIT जांच के आदेश, कोयला घोटाले में पद के दुरुपयोग का आरोप

पूर्व सीबीआई निदेशक रंजीत सिन्हा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी जांच के आदेश दिए हैं. 2जी और कोयला घोटाले में अपने पद का दुरुपयोग करने के आरोप में कोर्ट ने ये जांच के आदेश दिए हैं.

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पूर्व सीबीआई निदेशक रंजीत सिन्हा पूर्व सीबीआई निदेशक रंजीत सिन्हा

अनुषा सोनी

  • नई दिल्ली,
  • 23 जनवरी 2017,
  • अपडेटेड 6:19 PM IST

पूर्व सीबीआई निदेशक रंजीत सिन्हा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी जांच के आदेश दिए हैं. कोयला घोटाले में अपने पद का दुरुपयोग करने के आरोप में कोर्ट ने ये जांच के आदेश दिए हैं. रंजीत सिन्हा के खिलाफ कोयला घोटाले की जांच को प्रभावित करने के प्रयासों के आरोप हैं.

सुप्रीम कोर्ट ने मौजूदा और दो अन्य अधिकारियों की अध्यक्षता में एसआईटी जांच का निर्देश दिया है. सुप्रीम कोर्ट द्वारा सीधे तौर पर जांच पर निगरानी रखी जाएगी. पीठ ने कहा कि सीबीआई के पूर्व विशेष निदेशक एमएल शर्मा की अध्यक्षता वाली समिति ने पहली नजर में यह पाया है कि सिन्हा ने कोयला घोटाले की जांच को कथित रूप से प्रभावित करने का प्रयास किया था. पीठ ने कहा, चूंकि जांच ब्यूरो में अब बदलाव हो चुका है, हम जांच ब्यूरो में अपना विश्वास बनाए रखेंगे.

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सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने उनके खिलाफ याचिका दायर की थी. भूषण ने आरोप लगाया था कि पद पर रहते हुए उन्होंने अपने आवास पर घोटाले के आरोपियों से मुलाकात की थी, जबकि घोटाले की जांच जारी थी.

कोर्ट ने कहा कि कोयला घोटाला मामलों में विशेष लोक अभियोजक वरिष्ठ अधिवक्ता आरए चीमा इस मामले में अपने दल के साथ के कानूनी पहलुओं पर सीबीआई निदेशक की मदद करेंगे. पीठ ने जांच ब्यूरो के निदेशक से कहा कि वह इस मामले की सुनवाई की अगली तारीख पर अपने दल के स्वरूप के साथ इस जांच को पूरा करने के लिये लगने वाले समय की जानकारी कोर्ट को दें.

सिन्हा के खिलाफ थे सबूत
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त एमएल शर्मा कमेटी ने शुरुआती जांच में सिन्हा को कोयला घोटाला मामले को प्रभावित करने का दोषी पाया था. सुप्रीम कोर्ट में अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने बताया कि कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक, रंजीत सिन्हा के घर की विजिटर डायरी में मौजूद एंट्री सही लग रही है. कमेटी का मानना है कि रजिस्टर में मौजूद एंट्रीज से यह जाहिर होता है कि रंजीत सिन्हा कुछ आरोपियों से मिले थे. कोर्ट ने रिपोर्ट सार्वजनिक करने और आगे की कार्रवाई पर आदेश सुरक्षित रख लिया.

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