'सुनवाई से हटकर सरेंडर नहीं करूंगी', केजरीवाल के हर एक आरोप का जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने दिया जवाब

दिल्ली हाई कोर्ट की जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने अरविंद केजरीवाल की याचिका खारिज करते हुए खुद को शराब नीति मामले की सुनवाई से अलग करने से इनकार कर दिया. उन्होंने कहा कि बिना ठोस साक्ष्य के लगाए गए आरोप केवल कयास हैं और न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावित नहीं कर सकते.

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जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने अरविंद केजरीवाल की याचिका खारिज कर दी और दिल्ली शराब नीति मामले की सुनवाई से अलग होने से इनकार किया. (Photo: PTI) जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने अरविंद केजरीवाल की याचिका खारिज कर दी और दिल्ली शराब नीति मामले की सुनवाई से अलग होने से इनकार किया. (Photo: PTI)

सृष्टि ओझा

  • नई दिल्ली,
  • 20 अप्रैल 2026,
  • अपडेटेड 9:42 PM IST

दिल्ली हाई कोर्ट की जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने सोमवार को आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल द्वारा लगाए गए पक्षपात के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि न्यायाधीश राजनीतिक दबाव के आगे नहीं झुकते हैं. उन्होंने दिल्ली शराब नीति मामले की सुनवाई से हटने से इनकार कर दिया. केजरीवाल ने शराब नीति मामले में सीबीआई की याचिका की सुनवाई से जस्टिस शर्मा को हटाने की मांग को लेकर यह याचिका दायर की थी. 

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अपनी याचिका में केजरीवाल ने तर्क दिया था कि उन्हें 'गंभीर, वास्तविक और उचित आशंका' है कि जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की पीठ के समक्ष इस मामले में निष्पक्ष कार्यवाही नहीं होगी. आम आदमी पार्टी प्रमुख ने जस्टिस शर्मा पर कई आरोप लगाए थे, जिनका दिल्ली हाई कोर्ट की इस जज ने एक-एक करके जवाब दिया. केजरीवाल का आरोप था कि जस्टिस शर्मा आरएसएस से जुड़े संगठन 'अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद' (ABAP) के कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि चार बार शामिल हुई थीं.

इस आरोप का जवाब देते हुए जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने कहा, 'ये कार्यक्रम नए आपराधिक कानूनों और महिला दिवस के आयोजनों से संबंधित थे, या फिर युवा वकीलों के साथ संवाद स्थापित करने के लिए आयोजित किए गए थे. पूर्व में भी कई न्यायाधीश इन आयोजनों में शामिल होते रहे हैं. ऐसे कार्यक्रम में मेरे शामिल होने को वैचारिक पक्षपात का संकेत बताने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता. देशभर में न्यायाधीशों को न्यायालय के प्रतिनिधि के रूप में आमंत्रित किया जाता है, वहां किसी भी राजनीतिक विचारधारा के लिए कोई स्थान नहीं होता. उनकी भूमिका केवल बेंच और बार के बीच संबंध तक सीमित होती है.'

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उन्होंने कहा, 'ऐसे आयोजनों का होना असामान्य नहीं है, जहां बार और बेंच आपस में संवाद करते हैं. किसी भी वादी को बेंच और बार के इस संबंध को तोड़ने की अनुमति नहीं दी जा सकती. जब मामले अदालत के समक्ष आते हैं, तो उनका निर्णय तथ्यों के आधार पर होता है, न कि राजनीतिक आधार पर. कई ऐसे लोग न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होते हैं, जिनकी अपनी कोई विचारधारा हो सकती है या उन्होंने विभिन्न सरकारों का प्रतिनिधित्व किया हो. न्यायपालिका से यह अपेक्षा नहीं की जा सकती कि वह किसी एकांतवास में रहकर देशग-दुनिया से पूरी तरह अलग-थलग रहे. क्या किसी न्यायाधीश का कानून से जुड़े किसी कार्यक्रम में शामिल होना पक्षपात का आधार माना जा सकता है?'

हितों के टकराव के आरोप पर क्या बोलीं जज शर्मा?

अरविंद केजरीवाल ने जस्टिस शर्मा पर आरोप लगाया था कि उनके बच्चे (बेटा- ईशान शर्मा और बेटी- शांभवी शर्मा) केंद्र सरकार के वकीलों के पैनल का हिस्सा हैं और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के अंडर लीगल प्रैक्टिस करते हैं, इसलिए हितों के टकराव का संभावित मामला हो सकता है. इस आरोप पर जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने कहा, 'इस न्यायालय की राय में, भले ही इस न्यायालय के परिजन सरकारी पैनल में हों, वादी को यह दिखाना होगा कि उसका वर्तमान मामले या इस न्यायालय की निर्णय-प्रक्रिया पर क्या प्रभाव पड़ा है. ऐसा कोई संबंध (नैक्सस) प्रदर्शित नहीं किया गया है.'

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उन्होंने यह भी जोड़ा कि उनके किसी भी बच्चे का बतौर लीगल एक्सपर्ट शराब नीति मामले से कोई संबंध नहीं है. जस्टिस शर्मा ने इस बात पर भी जोर दिया कि न्यायाधीशों के बच्चों को वकालत करने से रोकना मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होगा. उन्होंने कहा, 'यदि किसी नेता की पत्नी नेता बन सकती है, यदि किसी नेता के बच्चे नेता बन सकते हैं, तो यह कैसे कहा जा सकता है कि किसी न्यायाधीश के बच्चे कानून के पेशे में नहीं जा सकते? ऐसा कहना न्यायाधीशों के परिवार के मौलिक अधिकारों का हनन होगा.'

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कोई नेता क्या कहता है ये कोर्ट के नियंत्रण में नहीं

अरविंद केजरीवाल ने उपरोक्त आरोपों का जिक्र करते हुए कहा था कि उनके मन में आशंका पैदा होती है कि जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की अदालत उनके खिलाफ फैसला दे सकती है. उन्होंने इस संबंध में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के एक बयान का भी जिक्र किया था. अमित शाह ने एक न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू में कहा था कि अरविंद केजरीवाल को शराब नीति मामले में सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा. केजरीवाल के इस तर्क को खारिज करते हुए जस्टिस शर्मा ने कहा कि प्रतिकूल परिणाम की आशंका न्यायाधीश को मामले से अलग होने का औचित्य साबित नहीं कर सकती है. किसी राजनेता द्वारा सार्वजनिक रूप से कही जाने वाली बातों पर इस न्यायालय का कोई नियंत्रण नहीं है.

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उन्होंने कहा, 'केवल यह कहना कि अदालत से राहत नहीं मिलेगी, न्यायाधीश को मामले से अलग होने का अनुरोध करने का आधार नहीं हो सकता.' जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने केजरीवाल की याचिका को एक जटिल और दुविधापूर्ण स्थिति बताया. उन्होंने कहा, 'इस मामले में मेरे लिए कैच-22 की स्थिति बन गई है. इस मामले में मुझे ऐसी स्थिति में ला दिया गया है कि मैं खुद को अलग करूं या न करूं (रिक्यूज), दोनों ही स्थितियों में सवाल उठेंगे. यदि मैं हटती हूं तो कहा जाएगा कि दबाव में हट गई, और यदि नहीं हटती तो पक्षपात का आरोप लगाया जाएगा. आवेदक (केजरीवाल) ने अपने लिए विन-विन की स्थिति बना ली है.'

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यह न्यायालय आरोपों के बोझ तले दब नहीं सकता

उन्होंने कहा, 'यह न्यायालय ऐसा नहीं होने दे सकता. मैंने खुद से पूछा कि अगर मैं अलग नहीं होती तो क्या होगा… और अगर अलग हो जाऊं तो क्या होगा. याचिका में पेश की गई बातें केवल कयासों पर आधारित थीं. यदि मैं इन्हें स्वीकार करती, तो यह एक चिंताजनक उदाहरण बन जाता. यह न्यायालय आरोपों और इशारों के बोझ तले दब नहीं सकता. यदि ऐसा करने से संस्था की विश्वसनीयता प्रभावित होती है, तो न्यायालय न तो झुकेगा और न पीछे हटेगा. मेरा इस मामले से हटना जस्टिस नहीं होगा, बल्कि जस्टिस का मैनेज होना कहलाएगा.'

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जस्टिस शर्मा ने कहा, 'मैं यह जोड़ना चाहूंगी कि मेरे समक्ष आई यह रिक्यूजल की फाइल किसी साक्ष्य के साथ नहीं आई, बल्कि इसमें मेरे ईमानदारी, निष्पक्षता और न्यायप्रियता पर सवाल उठाते हुए आरोप, संकेत और संदेह थे. इस केस से अलग होना मेरे लिए एक आसान और शांतिपूर्ण विकल्प होता. अदालत की कार्यवाही को मीडिया-ड्रिवेन नैरेटिव से जोड़ने और बिना जवाबदेही के चरित्र हनन की कोशिशें की जा रही हैं. ऐसे हालात में खुद को इस मामले से अलग करना समझदारी नहीं, बल्कि कर्तव्य से मुंह मोड़ना और समर्पण करने जैसा होगा.' इन टिप्पणियों के साथ जस्टिस स्वर्ण कांत शर्मा ने खुद को इस मामले से अलग करने से इनकार कर दिया और अरविंद केजरीवाल की याचिका खारिज कर दी.

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