तेलंगाना हाईकोर्ट पहुंचे पवन खेड़ा, अग्रिम जमानत के लिए दायर की याचिका

यह मामला गुवाहाटी क्राइम ब्रांच पुलिस स्टेशन में खेरा के खिलाफ बीएनएस की कई धाराओं के तहत दर्ज किया गया है, जिनमें धारा 175, 35 और 318 शामिल हैं.

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तेलंगाना हाईकोर्ट पहुंचे पवन खेड़ा. (Photo: PTI) तेलंगाना हाईकोर्ट पहुंचे पवन खेड़ा. (Photo: PTI)

aajtak.in

  • नई दिल्ली,
  • 08 अप्रैल 2026,
  • अपडेटेड 11:38 PM IST

कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने बुधवार को तेलंगाना हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर की. यह मामला असम सरकार द्वारा उनके खिलाफ दर्ज किया गया है, जिसमें उन्होंने मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की पत्नी पर आरोप लगाए थे.

खेड़ा ने अदालत से अनुरोध किया कि गिरफ्तारी की स्थिति में उन्हें जमानत दी जाए. यह याचिका सात अप्रैल को दायर की गई थी और इस पर नौ अप्रैल को सुनवाई होगी. खेड़ा ने अपनी याचिका में गुवाहाटी क्राइम ब्रांच पुलिस स्टेशन के डीसीपी और तेलंगाना सरकार को प्रतिवादी बनाया है.

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यह मामला गुवाहाटी क्राइम ब्रांच पुलिस स्टेशन में खेरा के खिलाफ बीएनएस की कई धाराओं के तहत दर्ज किया गया है, जिनमें धारा 175, 35 और 318 शामिल हैं. कांग्रेस नेता ने पांच अप्रैल को आरोप लगाया था कि हिमंता की पत्नी रिंकी भुइयां शर्मा के पास कई पासपोर्ट और विदेशी संपत्ति है, जिनका उल्लेख मुख्यमंत्री के चुनावी हलफनामे में नहीं किया गया. इस मामले में पूछताछ के लिए असम पुलिस की एक टीम पहले खेड़ा के दिल्ली स्थित घर भी गई थी.

खेड़ा के वकील पोनम अशोक गौड़ का कहना है कि अग्रिम जमानत इसलिए मांगी गई है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार एफआईआर की कॉपी पुलिस की वेबसाइट पर अपलोड नहीं की गई है और उनके दिल्ली स्थित घर की तलाशी उन्हें गिरफ्तार करने के इरादे से ली गई.

मुख्यमंत्री हिमंता ने मंगलवार को कांग्रेस की आलोचना करते हुए कहा कि उसने आरोप लगाने से पहले दस्तावेजों की जांच नहीं की. उन्होंने यह भी दावा किया कि खेड़ा हैदराबाद भाग गए हैं, लेकिन असम पुलिस उन्हें पाताल से भी ढूंढ निकालेगी.

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