रेप के आरोपी को कोर्ट ने सुनाई 20 साल की कैद और लगाया 12 हजार रुपये का जुर्माना

ओडिशा की एक फास्ट ट्रैक कोर्ट ने नाबालिग से रेप की वारदात को अंजाम देने वाले दोषी को 20 साल की कठोर सजा और उन पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. फास्ट ट्रैक कोर्ट के विशेष न्यायाधीश प्रणति पटनायक ने आरोपी को यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (POCSO) अधिनियम के तहत रेप का दोषी ठहराया और 12 हजार रुपये के जुर्माने के साथ 20 साल कैद की सजा सुनाई.

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(सांकेतिक तस्वीर) (सांकेतिक तस्वीर)

aajtak.in

  • गंजम,
  • 30 सितंबर 2024,
  • अपडेटेड 9:08 PM IST

ओडिशा के गंजम में एक फास्ट ट्रैक कोर्ट ने नाबालिग से रेप की वारदात को अंजाम देने वाले दोषी को 20 साल की कठोर सजा और उन पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. फास्ट ट्रैक कोर्ट के विशेष न्यायाधीश प्रणति पटनायक ने आरोपी को यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (POCSO) अधिनियम के तहत रेप का दोषी ठहराया और 12 हजार रुपये के जुर्माने के साथ 20 साल कैद की सजा सुनाई.

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विशेष लोक अभियोजक नारायण पांडा ने कहा कि यह घटना 15 मई 2022 को गंजम जिले के खलीकोट इलाके के एक गांव में हुई. पीड़िता जब वह अकेली थी, तो दोषी शख्स उसके घर में जबरन घुस गया और रेप किया. इस दौरान उसके माता-पिता एक कार्यक्रम में शामिल होने गए थे. इसके बाद मामले की शिकायत पुलिस से की गई और मामला कोर्ट में गया.

ये भी पढ़ें- UP: नाबालिग से गैंगरेप के आरोप में दो को उम्रकैद, कोर्ट ने लगाया 50 हजार जुर्माना

20 साल की सजा और 12 हजार रुपये का जुर्माना

अदालत ने 14 गवाहों के बयान दर्ज करने के बाद फैसला सुनाया है. अतिरिक्त जिला न्यायाधीश-सह-न्यायाधीश प्रणति पटनायक ने सोमवार को 29 वर्षीय व्यक्ति को दो साल पहले एक नाबालिग लड़की से रेप करने का दोषी पाते हुए 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई और 12 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया. 

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वहीं, अदालत ने जिला कानूनी सेवा अधिकारियों को राज्य सरकार की मुआवजा योजना के तहत पीड़िता को 5 लाख रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया है.

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