महाराष्ट्र निकाय चुनाव: चुनाव आयोग का HC में हलफनामा- VVPAT के लिए कानूनी प्रावधान नहीं

महाराष्ट्र राज्य चुनाव आयोग ने बॉम्बे हाई कोर्ट में हलफनामा दायर करते हुए कहा कि स्थानीय निकाय चुनावों में VVPAT का उपयोग करने के लिए कोई कानूनी प्रावधान मौजूद नहीं है और विधायी अनुमति के बिना इसे अनिवार्य नहीं किया जा सकता. कांग्रेस नेता प्रफुल्ल गुढ़ाधे की याचिका इसी निर्णय को चुनौती देती है.

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कांग्रेस नेता की याचिका पर राज्य चुनाव आयोग ने दिया जवाब (File Photo:ITG) कांग्रेस नेता की याचिका पर राज्य चुनाव आयोग ने दिया जवाब (File Photo:ITG)

विद्या

  • मुंबई,
  • 20 नवंबर 2025,
  • अपडेटेड 4:20 PM IST

महाराष्ट्र राज्य चुनाव आयोग (SEC) ने बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच के समक्ष एक हलफनामा दाखिल किया है. आयोग ने कहा है कि स्थानीय निकाय चुनावों में EVM के साथ वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल (VVPAT) के उपयोग के लिए कोई कानूनी प्रावधान नहीं है. SEC ने कहा कि वह स्पष्ट विधायी प्रावधानों के बिना VVPAT को अनिवार्य या लागू नहीं कर सकता, क्योंकि यह सांविधिक सीमाओं का उल्लंघन होगा. 

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यह हलफनामा कांग्रेस नेता प्रफुल्ल गुढ़ाधे की याचिका के जवाब में आया है, जिसमें दिसंबर 2 से शुरू होने वाले चुनावों में VVPAT-सक्षम EVM का उपयोग न करने के राज्य चुनाव आयोग के फैसले को चुनौती दी गई थी.

स्टेट इलेक्शन कमीशन ने इस कानूनी मुद्दे के अलावा एक बड़ी तकनीकी चुनौती की ओर भी इशारा किया है. स्थानीय निकाय चुनावों में उपयोग होने वाली बहु-सदस्यीय, बहु-पद EVM के लिए VVPAT के डिजाइन और निर्माण की व्यवहार्यता एक मुश्किल काम है. आयोग ने कहा कि वह बिना किसी विधायी प्रावधान, स्वीकृत डिजाइन और कम समय के चलते आगामी चुनावों में VVPAT का उपयोग नहीं कर पाएगा.

स्थानीय और संसदीय चुनावों में अंतर

संसदीय और विधानसभा क्षेत्र के चुनाव एकल-सदस्य, एकल-पद चुनाव होते हैं, जहां मतदाता द्वारा केवल एक ही उम्मीदवार को चुना जाता है. इसके लिए भारत निर्वाचन आयोग (ECI) द्वारा उपयोग की जाने वाली EVM को विशेष रूप से उसी मकसद के लिए डिज़ाइन किया गया है. हालांकि, ग्राम पंचायत, नगर परिषद और नगर निगम (बृहन्मुंबई को छोड़कर) सभी बहु-सदस्यीय, बहु-पद निर्वाचन क्षेत्र हैं.

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VVPAT के डिजाइन की समस्या

राज्य चुनाव आयोग के लिए गठित तकनीकी मूल्यांकन समिति (Technical Evaluation Committee) ने SEC द्वारा उपयोग की जाने वाली EVM के अनुकूल बहु-सदस्यीय, बहु-पद VVPAT के लिए कोई अनुमोदित डिज़ाइन नहीं किया है. SEC ने बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) के लिए, जो एक एकल-सदस्य, एकल-पद चुनाव है, ECI से अपनी VVPAT संगत EVM को SEC को उधार देने का अनुरोध किया था. हालांकि, ECI ने अपनी VVPAT संगत EVM को SEC को उधार देने से इनकार कर दिया है.

कानूनी और प्रायोगिक चुनौतियां

राज्य चुनाव आयोग ने कहा कि भले ही ECI अपनी EVM और VVPAT को SEC को उधार दे देता, तब भी स्थानीय निकायों के प्रासंगिक कानूनों में एक विशिष्ट कानूनी प्रावधान के अभाव में, SEC BMC चुनावों के लिए VVPAT का उपयोग नहीं कर पाएगा. SEC ने कहा कि उसने अक्टूबर 2017 में नांदेड़-वाघाला नगर निगम चुनावों के दौरान प्रायोगिक आधार पर VVPAT मशीनों का सीमित पायलट उपयोग किया था.

पायलट प्रोजेक्ट की असफलता

इस प्रयोग में चार वार्डों के 31 मतदान केंद्रों को शामिल किया गया था. हालांकि, यह प्रयोग सफल साबित नहीं हुआ और इसे कई तकनीकी चुनौतियों का सामना करना पड़ा. VVPAT के डिजाइन और उपयोग की व्यवहार्यता का आकलन करने के लिए SEC द्वारा गठित एक विशेष समिति ने भी स्थानीय निकाय चुनावों में VVPAT को राज्यव्यापी लागू करने के लिए कोई सिफारिश या जनादेश नहीं दिया.

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