महाराष्ट्र में कोरोना की नई गाइडलाइन, जानें कहां मिलेगी ढील और कहां रहेगी सख्ती

महाराष्ट्र में भी कोरोना संक्रमण की रफ्तार कम होती नजर आ रही है. राज्य सरकार ने कोविड प्रतिबंधों में ढील देने का फैसला किया है. वहीं 14 जिलों में 3 स्तरीय लॉकडाउन जारी रहेगा.

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महाराष्ट्र सरकार ने कोविड प्रतिबंधों में ढील का किया ऐलान (फाइल फोटो-PTI) महाराष्ट्र सरकार ने कोविड प्रतिबंधों में ढील का किया ऐलान (फाइल फोटो-PTI)

मुस्तफा शेख

  • मुंबई,
  • 02 अगस्त 2021,
  • अपडेटेड 10:19 PM IST
  • पूरी क्षमता के साथ काम करेंगे सरकारी-प्राइवेट दफ्तर
  • वर्क फ्रॉम होम सर्विसेज को जारी रखने की अपील
  • जिम, योग सेंटर, सलून और स्पा खोलने की भी इजाजत

महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण की रफ्तार थमने लगी है. ब्रेक दी चेन मुहिम के चलते लागू कोविड प्रतिबंधों में राज्य सरकार ने अब ढील देने का फैसला किया है. कोरोना से अधिक प्रभावित 14 जिलों को छोड़कर अन्य जिलों में कोरोना प्रतिबंधों में सरकार ने ढील देने का ऐलान किया है.

मुंबई में जारी कोरोना संबंधित प्रतिबंधों पर फैसला डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ही लेगी. हालांकि सभी जरूरी और गैरजरूरी दुकानें सप्ताह के सभी दिन रात 10 बजे तक खुल सकेंगी. होटल भी हर दिन शाम 4 बजे तक खोले रखने की इजाजत दी गई है.

नए आदेश के मुताबिक सभी पब्लिक गार्डेन, प्लेग्राउंड वॉकिंग, जॉगिंग और साइकलिंग के लिए खोले जा सकते हैं. सभी सरकारी और प्राइवेट दफ्तर पूरी क्षमता के साथ काम कर कते हैं. काम की समयावधि ऐसी तय की जाए, जिससे भीड़ से बचा जा सके. जहां वर्क फ्रॉम होम के जरिए काम हो सकता है, वहां इसे जारी रहने दिया जाए. 

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जिम, योग सेंटर और स्पा रहेंगे खुले 

सभी कृषि कार्य, सिविल वर्क, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी, ट्रांसपोर्ट पूरी क्षमता के साथ जारी रखा जा सकता है. जिम, योग सेंटर, हेयर कटिंग सलून, स्पा और ब्यूटी पार्लर सलून 50 फीसदी क्षमता के साथ रात 8 बजे तक खुल सकेंगे. एसी का इस्तेमाल न करने की हिदायत सरकार ने दी है.

सिनेमा-मंदिर खुलने पर रोक रहेगी जारी

ये सभी सेवाएं रविवार को बंद रहेंगी. सभी सिनेमा, थिएटर और मल्टीप्लेक्स अगले आदेश तक बंद रहेंगे. राज्य में सभी पूजास्थल बंद रहेंगे. स्टेट एजुकेशन डिपार्टमेंट और हायर एंड टेक्निकल डिपार्टमेंट के आदेश सभी स्कूलों और कॉलेजों पर लागू होंगे. 50 फीसदी क्षमता के साथ सभी रेस्त्रां वीकडेज पर भी 4 बजे तक खुल सकंगें. हालांकि सभी कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना अनिवार्य होगा. पार्सल सुविधा पहले की तरह ही जारी रहेगी.

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सामाजिक समारोहों पर प्रतिबंध जारी

रात 9 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक यात्राओं पर पाबंदियां जारी रहेंगी. भीड़ से बचने के लिए बर्थडे पार्टी, राजनीतिक, समाजिक और सांस्कृतिक समारोहों, इलेक्शन इवेंट, रैली और धरना प्रदर्शनों पर रोक जारी रहेगी. सभी जगहों पर कोरोना प्रोटोकॉल का पालन जरूरी होगा. मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग जैसे नियमों की अवहेलना करने पर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के तहत कार्रवाई होगी. वहीं आईपीसी और अन्य अधिनियमों की संबंधित धाराएं लगाई जाएंगी.

असम के 2 जिलों में जारी रहेगा कर्फ्यू

असम सरकार ने कोरोना संक्रमण पर नई गाइडलाइन जारी की है. कड़े प्रतिबंधों में राज्य सरकार ने ढील दी है. अब राज्य में 24 घंटे कर्फ्यू नहीं होगा. गोलाघाट और लखीमपुर में कोरोना संक्रमण बढ़ने की वजह से आंशिक कर्फ्यू जारी रहेगा. इन जिलों में दोपहर 2 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा, वहीं अन्य जिलों में शाम 5 बजे से सुबह 2 बजे तक कर्फ्यू रहेगा.

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