पीएम मोदी डिग्री मामला: मानहानि केस में एक बार फिर गुजरात हाई कोर्ट पहुंचे केजरीवाल और संजय सिंह

सेशन कोर्ट के पुनर्विचार याचिका खारिज करने के फैसले के खिलाफ दोनों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया. हाइकोर्ट मे उन्होंने मांग की है कि सेशन कोर्ट का फैसला निरस्त किया जाए. मेट्रो कोर्ट के समन ऑर्डर के खिलाफ दोनों नेताओं ने की पुनर्विचार याचिका लगाई थी.

Advertisement
मानहानि केस में एक बार फिर गुजरात हाई कोर्ट पहुंचे केजरीवाल और संजय सिंह मानहानि केस में एक बार फिर गुजरात हाई कोर्ट पहुंचे केजरीवाल और संजय सिंह

ब्रिजेश दोशी

  • अहमदाबाद,
  • 18 सितंबर 2023,
  • अपडेटेड 9:05 PM IST

आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शैक्षणिक योग्यता पर अपनी टिप्पणी को लेकर एक आपराधिक मानहानि के मामले में जारी समन रद्द करने से निचली अदालत के इनकार करने के आदेश के विरूद्ध गुजरात हाई कोर्ट का रुख किया है.

सेशन कोर्ट के पुनर्विचार याचिका खारिज करने के फैसले के खिलाफ दोनों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया. हाइकोर्ट मे उन्होंने मांग की है कि सेशन कोर्ट का फैसला निरस्त किया जाए. मेट्रो कोर्ट के समन ऑर्डर के खिलाफ दोनों नेताओं ने की पुनर्विचार याचिका लगाई थी. जिसे सेशन कोर्ट ने पिछले सप्ताह खारिज कर दिया था. 23 सितंबर को मेट्रो कोर्ट में अगली सुनवाई होगी जिसमें केस आगे चलेगा.

Advertisement

आप नेताओं के वकील पर्सी कविना ने के मुताबिक, दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल और राज्यसभा सदस्य सिंह ने निचली अदालत द्वारा उन्हें जारी समन के खिलाफ पुनरीक्षण अर्जी दाखिल की थी, जिसे 14 सितंबर को सत्र न्यायालय ने खारिज करने का आदेश जारी किया था. इसके बाद, दोनों नेताओं ने सत्र न्यायालय के फैसले को चुनौती देते हुए यह याचिका दायर की.

कविना के मुताबिक, इस मामले पर निचली अदालत के 23 सितंबर को सुनवाई करने को ध्यान में रखते हुए, इसे तत्काल सूचीबद्ध करने के लिए न्यायमूर्ति समीर दवे की अदालत में विषय को सूचीबद्ध किया गया. अदालत ने अनुरोध खारिज कर दिया और कहा कि कार्यालय को इसे शीघ्र सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया गया है.

सत्र न्यायाधीश जे.एम. ब्रह्मभट्ट की एक अदालत ने पिछले गुरुवार को अपने आदेश में आप नेताओं को निचली अदालत द्वारा जारी समन के फैसले को बरकरार रखा था और कहा था कि अदालत का फैसला न तो गैरकानूनी है और न ही गलत है.

Advertisement

मेट्रोपॉलिटन अदालत ने प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री के संबंध में 'व्यंग्यात्मक' व 'अपमानजनक' बयान को लेकर गुजरात विश्वविद्यालय द्वारा दायर मानहानि मामले में 15 अप्रैल को केजरीवाल और सिंह को पहला समन जारी किया था. आप नेताओं ने समन को चुनौती देते हुए सत्र न्यायालय में पुनरीक्षण अर्जी दायर की थी.

---- समाप्त ----
एजेंसी से इनपुट सहित

Read more!
Advertisement

RECOMMENDED

Advertisement
Latest News in Hindi »