फूड पैकेजिंग में पिन या तारों के इस्तेमाल पर लगी रोक, नियम तोड़ने पर होगी सख्त कार्रवाई

खाद्य सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए FSSAI ने बड़ा फैसला लिया है. अब किसी भी खाद्य पदार्थ, फूड पार्सल या टेकअवे भोजन को पैक करने के लिए धातु की पिन या तारों का इस्तेमाल तत्काल प्रभाव से बंद करना होगा. नियमों का पालन न करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.

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 FSSAI ने कहा कि धातु की पिनें अनजाने में भोजन के साथ निगली जा सकती हैं, जिससे स्वास्थ्य संबंधी गंभीर समस्याएं पैदा होने का जोखिम रहता है. (Photo: ITG) FSSAI ने कहा कि धातु की पिनें अनजाने में भोजन के साथ निगली जा सकती हैं, जिससे स्वास्थ्य संबंधी गंभीर समस्याएं पैदा होने का जोखिम रहता है. (Photo: ITG)

आशुतोष मिश्रा

  • नई दिल्ली,
  • 12 जून 2026,
  • अपडेटेड 6:52 PM IST

एफएसएसएआई (FSSAI) ने खाद्य व्यवसाय संचालकों (FBOs) को निर्देश दिया है कि वे किसी भी खाद्य पदार्थ, फूड पार्सल, टेकअवे भोजन या किसी अन्य खाद्य वस्तु, पैकेज को सील करने, बांधने, सुरक्षित करने या पैक करने के लिए धातु की पिन, तार अथवा इसी प्रकार की किसी अन्य सामग्री का उपयोग तत्काल प्रभाव से बंद करें.

ऐसा न करने पर उनके विरुद्ध उपयुक्त कार्रवाई की जाएगी. जानकारी के मुताबिक, FSSAI को शिकायत मिली थी कि कई खाद्य व्यवसाय संचालक सजावटी केक व अन्य खाद्य उत्पादों की तैयारी और फूड पैकेट, केक बॉक्स, मिठाई के डिब्बों, स्नैक पाउच, टेकअवे फूड पार्सलों को बंद करने के लिए धातु की पिन और तार का उपयोग कर रहे हैं. 

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कई मामलों में ऐसी पिनें खाद्य पदार्थों या पैकेजिंग में लगी हुई पाई गई हैं, जिससे उपभोक्ताओं की सुरक्षा को गंभीर खतरा पैदा हो सकता है.

अब प्राधिकरण ने फ़ूड पैकेट में धातु के पिन के इस्तेमाल को तुरंत रोकने को कहा है. भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने खाद्य सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए खाद्य व्यवसाय संचालकों (FBOs) को खाद्य उत्पादों और पैकेजिंग में धातु की पिन, स्टेपल पिन, तार या इसी प्रकार की अन्य सामग्री के उपयोग को तत्काल प्रभाव से बंद करने का निर्देश दिया है.

इस संबंध में FSSAI ने एक एडवाइजरी जारी की है. FSSAI ने कहा कि ऐसी धातु की पिनें अनजाने में भोजन के साथ निगली जा सकती हैं, जिससे स्वास्थ्य संबंधी गंभीर समस्याएं पैदा होने का जोखिम रहता है.

इसलिए सभी FBOs को किसी भी खाद्य वस्तु, पार्सल, टेकअवे भोजन, बेकरी उत्पाद या पैकेजिंग सामग्री को सील करने अथवा सुरक्षित करने के लिए धातु की पिन या तार का उपयोग तुरंत बंद करना होगा.

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आदेश का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत कार्रवाई की जाएगी.

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