छत्तीसगढ़ सरकार ने विधानसभा में धर्मांतरण के खिलाफ बिल को पास कर दिया है. इसका मकसद जबरदस्ती, लालच, धोखाधड़ी या गलत जानकारी देकर किए जाने वाले धार्मिक धर्मांतरण को रोकना है. हालांकि, विपक्षी कांग्रेस ने इस पर आपत्ति जताई और मांग की कि इस बिल को समीक्षा के लिए एक 'चयन समिति' को सौंपा जाए. पीठासीन अधिकारी ने उनकी आपत्ति खारिज कर दी, विपक्षी दलों ने कार्यवाही का बहिष्कार कर दिया लेकिन सरकार ने इसे विधानसभा से पास करा लिया है. इसके तहत उम्र कैद की सजा का प्रावधान है.