बिहार: SIR में नाम कटने वाले वोटर्स की लिस्ट जारी, सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश के बाद EC ने उठाया कदम

चुनाव आयोग (EC) ने बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) के तहत ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में नाम कटने वाले मतदाताओं की सूची सार्वजनिक की है. इलेक्शन कमीशन ने ये सूची बिहार की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी की है.

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चुनाव आयोग ने SIR प्रक्रिया में नाम कटने वाले वोटर्स की लिस्ट जारी की है (File Photo: PTI) चुनाव आयोग ने SIR प्रक्रिया में नाम कटने वाले वोटर्स की लिस्ट जारी की है (File Photo: PTI)

शशि भूषण कुमार

  • पटना,
  • 17 अगस्त 2025,
  • अपडेटेड 11:23 PM IST

चुनाव आयोग (EC) ने बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) के तहत ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से जिन 65 लाख मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं, उनकी लिस्ट जारी कर दी है. ये सूची आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर सार्वजनिक कर दी गई है, ताकि सभी मतदाता आसानी से अपनी जानकारी की पुष्टि कर सकें.

सूची जारी करने का ये कदम सुप्रीम कोर्ट के 14 अगस्त के आदेश के तहत उठाया गया है, इसमें उन मतदाताओं के नाम शामिल हैं, जिनके नाम SIR ड्राफ्ट लिस्ट से हटाए गए थे. मतदाताओं की सुविधा के लिए चुनाव आयोग ने बिहार वेबसाइट पर नया लिंक भी सक्रिय कर दिया है, जिससे सभी लोग आसानी से अपनी सूची जांच सकते हैं.

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सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया था कि वह जिला-वार सूची प्रकाशित करे और नाम कटने के कारण स्पष्ट रूप से बताए. चाहे वह मृत्यु, प्रवासन या डबल रजिस्ट्रेशन के कारण हो. इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को यह भी कहा कि हटाए गए मतदाताओं की बूथ-वार सूची जिला चुनाव अधिकारी के कार्यालय में लगाई जाए और जिला चुनाव अधिकारी इसे अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी साझा करें.

सूचना को व्यापक रूप से प्रचारित करने के लिए आयोग को अखबारों, रेडियो, टीवी और अन्य माध्यमों में विज्ञापन जारी करने के निर्देश भी दिए गए हैं. सूची प्रत्येक BLO (बूथ स्तर अधिकारी) कार्यालय और पंचायत कार्यालय पर भी प्रदर्शित की जाएगी.

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राहुल गांधी पर चुनाव आयोग की प्रतिक्रिया

इसी बीच चुनाव आयोग ने कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के 'वोट चोरी' के आरोप पर कड़ी प्रतिक्रिया दी. चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों पर आरोप लगाया कि वे मतदाताओं को निशाना बनाकर आरोप चुनाव आयोग पर डाल रहे हैं. मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने राहुल गांधी से 7 दिनों के भीतर प्रमाण सहित हलफनामा प्रस्तुत करने या सार्वजनिक रूप से माफी मांगने को कहा.

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