अफगानिस्तान से पाकिस्तान के रास्ते भारत ला रहे थे हेरोइन, 2 गिरफ्तार

गिरफ्तार दोनों ड्रग्स तस्कर बहुत बड़े सिंडिकेट का हिस्सा रहे हैं और इनमें से एक तो इससे पहले तीन बार ड्रग्स तस्करी के अपराध सजा भी भुगत चुका है.

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12 करोड़ रुपये कीमत की 3.5 किलो हेरोइन जब्त 12 करोड़ रुपये कीमत की 3.5 किलो हेरोइन जब्त

चिराग गोठी / आशुतोष कुमार मौर्य

  • नई दिल्ली,
  • 01 जनवरी 2018,
  • अपडेटेड 4:29 PM IST

दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को दो शातिर ड्रग्स तस्करों को पकड़ने में कामयाबी हासिल हुई है. पुलिस ने दोनों तस्करों के पास से करीब 12 करोड़ रुपये कीमत का 3.5 किलो हेरोइन भी बरामद किया है. तस्कर कैप्सूल में छिपाकर ये हेरोइन ला रहे थे.

गौरतलब है कि गिरफ्तार दोनों ड्रग्स तस्कर बहुत बड़े सिंडिकेट का हिस्सा रहे हैं और इनमें से एक तो इससे पहले तीन बार ड्रग्स तस्करी के अपराध सजा भी भुगत चुका है. पुलिस ने बताया कि इस बार अगर वह दोषी करार दिया जाता है तो उसके लिए की जाएगी.

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पुलिस के मुताबिक, ड्रग्स की यह खेप पाकिस्तान से अफगानिस्तान होते हुए भारत लाई गई. सूत्रों के मुताबिक, यह पूरा ड्रग्स पंजाब में सप्लाई होना था. ड्रग्स की इस खेप के साथ पकड़े गए दोनों आरोपी रविशंकर और विकास उर्फ भोला ड्रग्स सिंडिकेट के बड़े नाम बताए जा रहे हैं.

रविशंकर इससे पहले भी तीन बार ड्रग्स तस्करी के अपराध में सजा काट चुका है. रविशंकर पर इस समय ड्रग्स तस्करी के कुल 19 मामले दर्ज हैं. पंजाब में रविशंकर ने एक बड़ा नेटवर्क तैयार कर रखा है. फिलहाल पुलिस गिरफ्तार दोनों आरोपियों से पूछताछ में जुटी है.रविशंकर बीते एक साल में करीब 50 किलो ड्रग्स की खेप भारत के अलग-अलग राज्यों में सप्लाई कर चुका है. 2012 में जेल से बाहर आने के बाद लगातार रविशंकर भारत में ड्रग्स रैकेट के तस्करों से जुड़ा रहा.

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पाकिस्तान और अफगानिस्तान से ड्रग्स की यह खेप फ्लाइट के जरिए भारत लाई गई. भारत में लाने के बाद ड्रग्स की इस खेप को कुरियर के जरिए देश के अलग-अलग हिस्सों में सप्लाई किया जाना था.

दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के मुताबिक दवा के रूप में इस्तेमाल होने वाले ड्रग्स की यह खेप भारत लाई जाती थी. खास बात यह है अगर रविशंकर इस बार दोषी पाया गया तो तो पुलिस कानून के मुताबिक उसके खिलाफ फांसी की मांग करेगी. क्योंकि ड्रग्स के केस में अगर कोई आरोपी चौथी बार दोषी करार दिया जाता है तो पुलिस उसके लिए फांसी की सजा की मांग कर सकती है.

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