रिजर्व बैंक ने फेमा उल्लंघन के लिए 13 बैंकों पर 27 करोड़ रुपये का लगाया जुर्माना

फेमा नियमों के उल्लंघन और अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) नियमों के अनुपालन में ढिलाई पर बड़ी कार्रवाई करते हुए भारतीय रिजर्व बैंक ने सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के 13 बैंकों पर 27 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है.

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बैंकों पर केवाईसी नियमों के अनुपालन में लापरवाही का आरोप बैंकों पर केवाईसी नियमों के अनुपालन में लापरवाही का आरोप

अमित कुमार दुबे / BHASHA

  • नई दिल्ली,
  • 27 जुलाई 2016,
  • अपडेटेड 8:55 AM IST

विदेशी मुद्रा प्रबंधन कानून (फेमा) नियमों के उल्लंघन और अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) नियमों के अनुपालन में ढिलाई पर बड़ी कार्रवाई करते हुए भारतीय रिजर्व बैंक ने सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के 13 बैंकों पर 27 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है.

इनमें पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) और भी शामिल हैं. इसके अलावा एसबीआई और आईसीआईसीआई बैंक सहित आठ अन्य को इन दिशानिर्देशों का कड़ाई से पालन करने को कहा गया है.

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सार्वजनिक क्षेत्र के एक बैंक से मिली जानकारी के आधार पर ने अक्तूबर-नवंबर, 2015 में 21 बैंकों में अग्रिम आयात प्रेषण (धन बाहर भेजने) की जांच की थी. केंद्रीय बैंक ने बुधवार को जारी बयान में कहा कि उसने केवाईसी नियमों में रेग्युलेटरी निर्देशों-दिशानिर्देशों के उल्लंघन में 13 बैंकों पर जुर्माना लगाया है.

बैंक ऑफ बड़ौदा पर 5 करोड़ रुपये, पर 3 करोड़, सिंडिकेट बैंक पर 3 करोड़, यूको बैंक पर 2 करोड़, एचडीएफसी बैंक पर 2 करोड़, इलाहाबाद बैंक पर 2 करोड़, केनरा बैंक पर 2 करोड़, इंडसइंड बैंक पर 2 करोड़, बैंक ऑफ इंडिया पर एक करोड़, कारपोरेशन बैंक पर एक करोड़, आरबीएल बैंक पर एक करोड़ तथा एसबीएम पर एक करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है.

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