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कैशलेस लेन-देन पर 20% छूट से अछूते रह सकते हैं आप, जानें क्यों?

विकास जोशी
  • 06 अगस्त 2018,
  • अपडेटेड 11:50 AM IST
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जीएसटी परिषद की पिछले हफ्ते हुई बैठक में कैशलेस लेन-देन को बढ़ावा देने के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने को मजंरी दे दी गई है. इसके तहत अगर आप भीम ऐप और रूपे कार्ड से भुगतान करते हैं, तो आपको 20 फीसदी छूट मिलेगी. छूट की अध‍िकतम सीमा 100 रुपये होगी.

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अभी ये पायलट प्रोजेक्ट शुरू नहीं हुआ है. लेक‍िन इस प्रोजेक्ट के शुरू होने के बाद भी एक ऐसा पेच है, जिसकी वजह से आप इस सरकारी ऑफर का फायदा उठाने से चूक सकते हैं.

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ये है पेच:
वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने इस ऑफर की घोषणा करते हुए कहा कि सिर्फ भीम ऐप और रूपे कार्ड से भुगतान पर यह छूट मिलेगी. उन्होंने कहा कि इस प्रोजेक्ट को उन्हीं राज्यों में लागू किया जाएगा, जो स्वेच्छा से इसे लागू करना चाहेंगे.

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इस तरह जीएसटी परिषद ने राज्यों को पूरी छूट दी है कि वे इसे अपनाएं या फिर न अपनाएं. अभी तक किसी राज्य ने भी इसके प्रति पहल नहीं की है. ऐसे में संभव है कि कुछ राज्य इसे लागू न करें. अगर ऐसा होता है, तो इन राज्यों में रहने वालों को इसका फायदा नहीं मिलेगा.

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छूट का गण‍ित भी समझ लीजिए:
दूसरी तरफ, भीम ऐप और रूपे डेबिट कार्ड से आप भुगतान करेंगे. ऐसे में आपको 20 फीसदी छूट पूरे बिल पर नहीं मिलेगी, बल्क‍ि यह छूट उस बिल पर वसूले जा रहे जीएसटी पर होगी.

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मान लीजिए आप ने 1000 रुपये का कोई सामान लिया है. उस पर 12 फीसदी जीएसटी लगा है. ऐसे में 1000 रुपये पर 12 फीसदी जीएसटी 120 रुपये बनता है.  इस पायलट प्रोजेक्ट के तहत आपको सिर्फ 120 रुपये पर छूट मिलेगी.

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इस तरह आपको 1000+ जीएसटी (120) पर 24 रुपये की छूट मिलेगी. अध‍िकतम आप यह छूट 100 रुपये की हासिल कर सकते हैं.

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वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि फिलहाल इसे पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर चलाया जा रहा है. तो आगे अगर यह प्रोजेक्ट कामयाब नहीं रहा तो इसके बंद होने की भी पूरी गुंजाइश है. (सभी फोटो प्रतीकात्मक)

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