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यूपी: मंत्री नंद गोपाल पर हुए हमले के मामले में HC ने जमानत रद्द करने के लिए जारी किया नोटिस

नंद गोपाल नंदी पर हुए हमले के मामले में हाईकोर्ट ने बेल कैंसिलेशन का नोटिस इशू किया है. बताया गया कि अगर विजय मिश्रा को कोई जवाब देना हो तो वह 3 सप्ताह के अंदर जवाब दे सकते हैं, जिसकी अगली सुनवाई 26 अगस्त को होगी.

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नंद गोपाल नंदी
नंद गोपाल नंदी
स्टोरी हाइलाइट्स
  • नंद गोपाल नंदी पर हुए हमले मामले में हाई कोर्ट का नोटिस
  • आगरा जेल में बंद विधायक विजय मिश्रा को झटका
  • विजय मिश्रा की जमानत रद्द करने को सरकार ने लगाई थी याचिका

योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी पर हुए जानलेवा हमले मामले में हाई कोर्ट ने आगरा जेल में बंद ज्ञानपुर से विधायक विजय मिश्रा की जमानत को रद्द कर दिया. बताया गया कि कैबिनेट मिनिस्टर नंद गोपाल गुप्ता नंदी पर हुए जानलेवा हमले के प्रकरण में हाई कोर्ट ने आगरा जेल में बंद विधायक विजय मिश्रा को झटका देते हुए बेल कैंसिलेशन का इश्यू नोटिस जारी किया है.

स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से विजय मिश्रा के बेल को रद्द कराने के लिए हाई कोर्ट में अपील की गई थी, जिसमें यह आरोप लगाया गया था कि विजय मिश्रा केस में सहयोग नहीं कर रहे हैं. इसकी वजह से उनकी जमानत निरस्त कर दी जाए. 

इसी क्रम में हाईकोर्ट ने बेल कैंसिलेशन का नोटिस इशू किया है. बताया गया कि अगर विजय मिश्रा को कोई जवाब देना हो तो वह 3 सप्ताह के अंदर जवाब दे सकते हैं, जिसकी अगली सुनवाई 26 अगस्त को होगी. जारी की गई प्रेस रिलीज में आगे बताया गया कि मंत्री नंद गोपाल नंदी पर हमले के मामले में आरोपी विजय मिश्रा को 2012 में हाई कोर्ट से बेल मिली थी, जिसको लेकर कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया था, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपील खारिज करते हुए यह छूट दी थी कि मंत्री नंदगोपाल पर हुआ जानलेवा हमला राज्य का मामला है, इसलिए अगर स्टेट चाहे तो हाई कोर्ट में बेल कैंसिलेशन एप्लीकेशन दाखिल कर सकती है. 

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इसके बाद राज्य सरकार की तरफ से विजय मिश्रा की जमानत को रद्द करने के लिए ऐप्लीकेशन लगाई गई थी, जोकि आज रद्द हो गई. बता दें कि 2010 में उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी पर जानलेवा हमला हुआ था, जिसमें एक पत्रकार समेत दो लोगों की मौत हो गई थी. इसमें विधायक विजय मिश्रा, दिलीप मिश्रा समेत अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था.

 

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