सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र स्थानीय निकायों के चुनाव तय वक्त पर कराने को हरी झंडी दे दी है. हालांकि, चुनाव का नतीजा सुप्रीम कोर्ट के अगले आदेश पर निर्भर करेगा. सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर जनवरी में तीन जजों की बेंच सुनवाई करेगा.
दरअसल, स्थानीय निकाय चुनाव में OBC रिज़र्वेशन तय सीमा से ज्यादा होने के मामले मे सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा था. पिछली सुनवाई मे सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया था कि आरक्षण 50% से ज्यादा नहीं हो सकता.
कुछ याचिकाकर्ता OBC रिज़र्वेशन को 50 परसेंट से ज़्यादा करने का विरोध कर रहे हैं, जबकि कुछ OBC रिज़र्वेशन को 50 परसेंट से ज़्यादा करने के पक्ष में हैं.
जनवरी में अगली सुनवाई...
आज सुप्रीम कोर्ट का आदेश सिर्फ़ उन जगहों पर लागू होगा, जहां रिज़र्वेशन 50 परसेंट से ज़्यादा है. जहां रिज़र्वेशन 50 परसेंट की सीमा में है, वहां राज्य चुनाव आयोग तय करेगा कि अभी चुनाव कराने हैं या नहीं. सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की अगली सुनवाई 21 जनवरी 2026 को होगी.
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कुछ जगहों पर OBC रिज़र्वेशन 50 परसेंट से ज़्यादा होने की वजह से राज्य में पिछले तीन साल से चुनाव रुके हुए हैं. सुप्रीम कोर्ट अब बंठिया कमीशन की रिपोर्ट का रिव्यू करेगा, जिसमें कुछ जगहों पर OBC रिज़र्वेशन बढ़ाने का सुझाव दिया गया था.