राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने बिहार के एक प्रवासी मजदूर पर लश्कर-ए-तैयबा (LeT) जैसे प्रतिबंधित आतंकी संगठनों के साथ मिलकर जम्मू-कश्मीर और तमिलनाडु में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने की साजिश रचने का आरोप पत्र दायर किया है. कटिहार जिले के अखलातुर उर्फ मोहम्मद अखलाक मुजाहिद पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 196 और 197, साथ ही गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA Act) की धारा 13(1)(बी) और 39 के तहत तमिलनाडु के चेन्नई में पूनमल्ली के एनआईए विशेष न्यायालय में आरोप पत्र दायर किया गया.
अखलातुर, जो तमिलनाडु के चेंगलपट्टू में एक निजी निर्माण स्थल पर मजदूर के रूप में कार्यरत था, को अप्रैल 2025 में चेंगलपट्टू के कायार पुलिस ने राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार किया था. एनआईए ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच अपने हाथ में ले ली थी. जांच में पता चला कि अखलातुर साइबर स्पेस के जरिए पाकिस्तान में लश्कर-ए-तैयबा के हैंडलर्स के संपर्क में था. उसने कथित तौर पर कट्टरपंथी सामग्री साझा की, 'काफिरों' (अल्लाह में विश्वास नहीं करने वाले) पर हमला करने की साजिशें रचीं, और तमिलनाडु में कट्टरपंथी विचारधारा फैलाने की कोशिश की.
जांच से यह भी खुलासा हुआ कि अखलातुर ने जिहादी शैली में हमले के लिए हथियार खरीदने की कोशिश की थी ताकि देश को अस्थिर किया जा सके. हालांकि, एनआईए और अन्य सुरक्षा एजेंसियों ने उसकी योजनाओं को नाकाम कर दिया. मामले (आरसी-01/2025/एनआईए/सीएचई) की जांच जारी है, जिसमें कट्टरपंथ और हिंसक उग्रवाद को रोकने पर ध्यान दिया जा रहा है. एनआईए ने कहा कि वह आतंकी साजिशों को उजागर करने और भारत में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है.