दिल्ली में पुरानी कार या बाइक पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाना अनिवार्य हो गया है. इसके लिए आपके पास 13 अक्टूबर तक का समय है. ऐसे में जान लीजिए कि आप हाई सिक्योरिटी नंबर कैसे हासिल कर सकते हैं.
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याद रखें अगर आप पुरानी नंबर प्लेट बदलकर नई हाई-सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगाते हैं, तो आप दिक्कत में पड़ सकते हैं. बिजनेस टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक नंबर प्लेट न बदलने की एवज में आपको जेल भी हो सकती है.
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कैसे बदलें? पुरानी नंबर प्लेट को बदलने के लिए दिल्ली में विशेष इंतजाम किए जांएगे. नंबर प्लेट बदलने की शुरुआत 2 अक्टूबर से होगी. इस खातिर परिवहन विभाग राज्य में 13 केंद्र खोलेगा. इन केंद्रों में पहुंचकर आप यह नंबर प्लेट बदल सकेंगे.
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ऐसे मिलेगी एंट्री: राज्य भर में तैयार किए जाने वाले इन केंद्रों में नंबर प्लेट बदलने के लिए सबसे पहले आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा. ऑनलाइन एप्लिकेशन जैसे ही परिवहन विभाग के पास पहुंचेगी. वैसे ही आपकी अप्वाइंटमेंट फिक्स की जाएगी. आपको समय व दिन बता दिया जाएगा.
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तय समय पर पहुंचना होगा: इसके बाद आपको तय समय व तारीख पर केंद्र में पहुंचना होगा. केंद्र पर ज्यादा भीड़ जमा न हो. इसी खातिर ये सॉफ्टवेयर बनाया गया है. इसके जरिये आप आसानी से नंबर प्लेट बदल सकेंगे.
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ऑनलाइन भर सकेंगे फीस: रिपोर्ट के मुताबिक नंबर प्लेट बदलने के लिए आपको फीस भी देनी होगी. इस फीस को आप ऑनलाइन भर सकेंगे. नंबर बदलने के लिए आपको टू-व्हीलर की खातिर 67 रुपये और फॉर-व्हीलर के लिए 213 रुपये चुकाने पड़ सकते हैं.
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परिवहन विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि लोगों तक इस संबंध में जानकारी पहुंचाने की खातिर जागरूकता अभियान भी चलाया जाएगा. विभाग का अनुमान है कि 40 लाख से भी ज्यादा वाहन हैं, जो अभी पुरानी नंबर प्लेट के साथ दिल्ली की सड़कों पर चल रहे हैं.
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क्या है हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट? हाई-सिक्योरिटी नंबर प्लेट एल्युमीनियम से तैयार की जाती हैं. इन्हें रिफलेक्टिव टेप में पैक किया जाता है. इन प्लेट्स के साथ छेड़खानी करना भी मुश्किल होता है. ये सेल्फ-डिस्ट्रक्टिव हॉलोग्राम से लैस होती हैं.
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इस नंबर प्लेट पर वाहन के 10 अंकों के पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर की लेजर ब्रांडिंग भी होती है. इससे वाहन की चोरी करना काफी मुश्किल हो जाता है. (सभी फोटो प्रतीकात्मक)